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Himachal Pradesh Polling: वोटिंग से पहले BJP का फैसला, अनु ठाकुर को पार्टी से निकाला

Himachal Pradesh Polling 2022 Updates: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर, शनिवार को मतदान होगा। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों एक साथ वोटिंग होगी। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। चुनाव आयोग की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। इस बीच, मतदान से चंद घंटों पहले भाजपा ने एक बड़ा फैसला लिया। पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के बाद प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनु ठाकुर (आनी) को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया है।

हिमाचल में अभी भाजपा की सरकार है। यहां हर पांच साल बाद सरकार बदलने का ट्रेंड रहा है। भाजपा ने अपने किए गए कामों के दम पर वोट मांगा है और पार्टी का दावा है कि इस बार भी उसकी सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने यहां प्रचार किया है। दूसरी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के मैदान में आने से त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है।

बड़ी बातें

चुनाव आयोग ने कुल 7,881 मतदान केंद्र बनाए हैं। इनमें से 7,235 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 1,625 मतदान केंद्र हैं जबकि लाहौल और स्पीति जिले में सबसे कम 92 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। किन्नौर जिले के सिद्धबाड़ी मतदान केंद्र पर सर्वाधिक 1,511 मतदाता रजिस्टर हैं, जबकि सबसे कम 16 मतदाता का किन्नूर जिले के का (Ka) पोलिंग बूथ अंतर्गत पंजीकृत हैं। चंबा जिले के भरमौर खंड में चास्क भटोरी सबसे दूरस्थ मतदान केंद्र है, जहां पहुंचने के लिए मतदान कर्मियों को 14 किमी पैदल चलना होगा।

निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल पुलिस ने 238 उड़न दस्तों और 238 निगरानी टीमों का गठन किया है। गृह विभाग ने राज्य को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 25 कंपनियां भी दी हैं, जिन्हें राज्य पुलिस के साथ-साथ राज्य की सीमाओं पर तैनात किया गया है।

वोटर आईडी के अलावा जिन दस्तावेजों की मदद से मतदान किया जा सकता है, उनमें शामिल हैं -भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सेवा पहचान पत्र (केंद्र, राज्य, सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियां), पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर), पैन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी), मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज, सरकारी पहचान पत्र (सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी), आधार कार्ड अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड।

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