Supreme Court on Mirzapur-3: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ के तीसरे सीजन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ मिर्जापुर निवासी सुजीत कुमार सिंह की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज, सिनेमा या अन्य कार्यक्रमों के लिए ‘प्री-स्क्रीनिंग’ समिति बनाये जाने का अनुरोध किया गया है। पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने का निर्देश देते हुए कहा कि ओटीटी उपग्रह प्रसारण अन्य देशों से होता है, भले ही दर्शक यहां हों। प्रदर्शन के बाद निवारण तंत्र अलग है। कोर्ट इस पर भी अश्चर्य जताया कि आखिर किसी वेब सीरीज के लिए ‘प्री-स्क्रीनिंग’ समिति कैसे हो सकती है।
न्यायालय ने कहा कि यह हमेशा महसूस किया गया है कि ‘प्री-सेंसरशिप’ अनुमति योग्य नहीं है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने यह आश्चर्य भी जताया कि सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली वेब श्रृंखलाएं, सिनेमा या अन्य कार्यक्रमों के लिए कोई ‘प्री-स्क्रीनिंग’ समिति कैसे हो सकती है। पीठ ने कहा, ‘‘वेब श्रृंखला के लिए कोई प्री-स्क्रीनिंग समिति कैसे हो सकती है? एक विशेष कानून है। अगर मौजूदा कानून ओटीटी पर भी लागू होगा, तो कई सवाल उठेंगे, क्योंकि प्रसारण दूसरे देशों से होता है।’’
आपको बता दें कि लोकप्रिय वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ के दो सीजन की शानदार सफलता के बाद इसके तीसरे सीजन निर्माण चल रहा है। इस वेबसीरीज को रितेश सिदवानी और फरहान अख्तर के प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। प्राइम वीडयो की इस सीरीज का पहला साल 2018 में प्रीमियर हुआ था। दूसरा सीजन साल 2020 में आया था। इसके रीलीज हुए दोनों सीजन को काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। अब दर्शकों को तीसरे सीजन का इंतजार है। बता दें कि सीरीज में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, श्वेता त्रिपाठी, अंजुम शर्मा, शीबा चड्ढा, मनु ऋषि चड्ढा, राजेश थैलांग अहम किरदार में हैं।