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MP: कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल के खिलाफ चुनाव याचिका निरस्त

Election petition against congress leader ajay singh rahul dismissed: digi desk/BHN/जबलपुर/ हाई कोर्ट ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल के खिलाफ 2014 विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए दायर की गई चुनाव याचिका निरस्त कर दी। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से लगाए गए किसी भी आरोप को सही नहीं पाया। निर्धारित किए गए 36 वाद बिंदुओं पर अजय सिंह की गलती साबित नहीं की जा सकी।

अजय सिंह राहुल की ओर से अधिवक्ता राशिद सुहैल सिद्दीकी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सीधी जिले के निवासी शरदेंदु तिवारी ने 2014 में यह याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2014 के विधानसभा चुनाव में चुरहट विधानसभा सीट से चुने गए कांग्रेस विधायक सिंह ने आचार संहिता का उल्लंघन सहित अन्य अनियमितताएं कर चुनाव जीता था। उन्होंने निर्धारित राशि से कई गुना राशि चुनाव में खर्च कर मतदाताओं को प्रलोभित किया था। चुनाव के दौरान टोपियां, बिल्ले व धार्मिक पोस्टर वितरित किए थे।

चुनाव खर्च के ब्‍यौरे में इनकी कीमतें भी सही नहीं बताई गईं थीं। याचिका में कहा गया कि राहुल गांधी की सभा के खर्च का ब्योरा सिंह ने निर्वाचन आयोग को नहीं दिया था। चुनाव याचिका में अजय सिंह पर नोट से वोट खरीदने और जाति के नाम पर वोट हासिल करने के आरोप भी लगाए गए थे। यदि छिपाया गया खर्च शामिल कर लिया जाए तो कुल चुनाव खर्च निर्धारित सीमा से अधिक होता है। इसी अधर पर सिंह का निर्वाचन निरस्त करने का आग्रह किया गया था। अधिवक्ता सिद्दीकी ने उक्त सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि गवाही के दौरान ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया, जिससे अजय सिंह की अनियमितता साबित होती हो। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने चुनाव याचिका निरस्त कर दी।

 

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