JOB Alert, RPF Constable Jobs Bharti 2022: digi desk/BHN/ रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के द्वारा कांस्टेबल पदों के लिए RPF Constable Naukri अधिसूचना जारी किए गए है।इच्छुक उम्मीदवार आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, पात्रता मापदण्ड एवं विभागीय विज्ञापन Railway Protection Force Job Notification से जुड़ें समस्त जानकरी इस पोस्ट में प्राप्त कर सकते हैं। इस रेलवे सुरक्षा बल ऑनलाइन फॉर्म के तहत रेलवे सुरक्षा बल कांस्टेबल वैकेंसी अधिसूचित की गयी हैं जिनके लिए योग्य भारतीय नागरिक आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
आरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भर्ती फॉर्म 2022 के लिए रिक्त विवरण, आवेदन फॉर्म, आयु सीमा दक्षता, वेतनमान आदि की गहन अध्ययन करके अभ्यर्थी रेलवे सुरक्षा बल की आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in से RPF Constable Vacancy २०२२ के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इस रेलवे सुरक्षा बल भर्ती से जुड़े अन्य अधिसूचना, नौकरी विज्ञापन PDF नीचे श्रृंखला में निर्देशित है आवेदन फॉर्म भरने से पहले एक बार अवलोकन जरूर कर लें ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो।
आरपीएफ कांस्टेबल जॉब 2022 अधिसूचना का विवरण
विभाग का नाम | रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) |
पद का नाम | कांस्टेबल |
कुल पदों की संख्या | 9000 पद |
कार्य क्षेत्र | सम्पूर्ण भारत |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन आवेदन |
आधिकारिक वेबसाइट | indianrailways.gov.in |
शैक्षणिक योग्यता : आवेदक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए या समकक्ष योग्यता विस्तृत अधिसूचना देखें।
उम्र सीमा : आवेदक का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 30 वर्ष निर्धारित किया गया हैं उम्र सीमा में छूट से जुड़ी जानकारी विभागीय विज्ञापन में प्राप्त कर सकते हैं।
साक्षात्कार / कौशल परीक्षा एवं लिखित परीक्षा के समय निम्न अभिलेखों की मूल प्रति के साथ अभ्यर्थी को उपस्थित होना अनिवार्य है।
- 12 वीं बोर्ड परीक्षा की अंकसूची
- समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति / जाति सत्यापन प्रमाण पत्र
- राज्य स्तर का मूल निवास प्रमाण पत्र
- उक्त अभिलेखों का एक स्वप्रमाणित सेट अभ्यर्थियों को उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा तथा किसी भी समय या किसी भी प्रकार से दस्तावेजों के असत्य पाए जाने पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति अमान्य की जा सकेगी