अब 45 वर्ष तक के और 8वीं पास व्यक्तियों को भी मिलेगा लाभ
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ प्रदेश के युवाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य शासन के एमएसएमई विभाग ने क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में लाभ पाने के लिए आयु सीमा को बढ़ाने और शैक्षणिक योग्यता को घटाने का आदेश जारी किया है।
महाप्रबंधक उद्योग यूबी तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में जारी आदेशानुसार योजना में अब आयु 18 से 45 वर्ष और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक किया गया है। उन्होने बताया कि पूर्व में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में आवेदक की शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक निर्धारित थी।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में किये गये संशोधन के अनुसार कलेक्टर अनुराग वर्मा द्वारा जिले के अधिक से अधिक युवाओं और युवतियों को इसका लाभ दिलाने पंचायत सचिवों को प्रत्येक ग्राम पंचायत से 5-5 प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।
योजना में 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं कवरेज छूट का भी प्रावधान
महाप्रबंधक उद्योग यूबी तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 50 लाख रुपये तक की उद्यम परियोजनाओं के लिये ऋण एवं 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा सीजीटीएमएसई कवरेज व छूट का प्रावधान किया गया है, लेकिन सेवा व व्यवसाय गतिविधि हेतु 25 लाख रूपये तक ही ऋण प्राप्त हो सकेगा। इसके लिये आवेदक डिफाल्टर न हो, अनुदानपरक योजना का लाभ न लिया हो, तथा वार्षिक आमदनी रूपये 12 लाख से ज्यादा एवं पूर्व से इकाई भी स्थापित न हो, ऐसे आवेदक इस योजनान्तर्गत किसी भी कियोस्क सेन्टर से ऑनलाइन आवेदन करवाये जा सकते है।