Trade new gst rates applicable from today check complete list of things that are expensive and cheap: digi desk/BHN/ नई दिल्ली/ GST की नई दरें आज से लागू हो गईं हैं। माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद का फैसला सोमवार से लागू होने के बाद ग्राहकों को घरेलू सामान, बैंक सेवाओं, अस्पतालों और होटलों के लिए अधिक भुगतान करना होगा। कई आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें आज से बढ़ने जा रही हैं, जिनमें पहले से पैक, लेबल वाले खाद्य पदार्थ और अस्पताल के कमरे शामिल हैं। यह निर्णय पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 47 वीं जीएसटी बैठक में लिया गया था, जिसमें उनके राज्य समकक्ष शामिल थे, जहां उन्होंने छूट सूची में कटौती की और कई वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाया। परिषद ने उन सामानों के लिए चार्जेस को भी हटा दिया था, जहां इनपुट पर कर उत्पादन से अधिक थे।
ये सेवाएं अब होंगी महंगी
- -ग्राहकों को आटा, पनीर और दही जैसे पहले से पैक, लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर 5 प्रतिशत जीएसटी देना होगा
- -5,000 रुपये से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों पर भी 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
- – RBI, IRDA और SEBI जैसे नियामकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर 18 प्रतिशत कर लगेगा और इसलिए व्यावसायिक संस्थाओं को आवासीय आवास किराए पर देना होगा।
- – जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा
- – 5,000 रुपये/दिन से अधिक के गैर-आईसीयू अस्पताल के कमरों पर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के, कमरे के लिए ली जाने वाली राशि की सीमा तक 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा।
- – एलईडी लैंप, ड्रॉइंग और मार्किंग आउट इंस्ट्रूमेंट्स को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया जाएगा।
- सोलर वॉटर हीटर पर अब पहले के 5 फीसदी की तुलना में 12 फीसदी जीएसटी लगेगा।
- – सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों और श्मशान के लिए काम के अनुबंध जैसी सेवाओं पर भी कर मौजूदा 12 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो जाएगा।
- – एक हजार रुपये प्रतिदिन तक के टैरिफ वाले होटल के कमरे, मानचित्र और चार्ट, जिसमें एटलस भी शामिल है, पर 12 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा।
- – टेट्रा पैक और चेक जारी करने के लिए बैंकों द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क (ढीले या बुक फॉर्म में) पर कुल 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा।
- – मुद्रण, लेखन या स्याही खींचने जैसे उत्पादों पर कर की दरें बढ़ेंगी। इसमें काटने वाले ब्लेड, कागज के चाकू और पेंसिल शार्पनर के साथ चाकू शामिल हैं।
सस्ती होने वाली वस्तुओं की सूची
- – 18 जुलाई से ओस्टोमी उपकरणों और रोपवे द्वारा माल और यात्रियों के परिवहन पर कर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाएगा।
- – ट्रक, माल ढुलाई, जहां ईंधन की लागत शामिल है, को किराए पर लेने पर अब 18 फीसदी की तुलना में कम 12 फीसदी की दर से आकर्षित होगा।
- – पूर्वोत्तर राज्यों और बागडोगरा से आने-जाने वाले यात्रियों के परिवहन पर जीएसटी छूट केवल इकोनॉमी क्लास तक ही सीमित रहेगी।
- – इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी पैक के साथ लगे हों या नहीं, 18 जुलाई से 5 प्रतिशत की रियायती जीएसटी दर के लिए पात्र होंगे।