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Court: मथुरा सिविल कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई, शाही ईदगाह को हटाने की मांग

Hearing on shri krishna janmabhoomi case in mathura civil court with demand for removal of shahi idgah: digi desk/BHN/मथुरा/ मथुरा में आज श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई चल रही है। सिविल कोर्ट में इससे संबंधित दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इनमें से एक याचिका में विवादित जगह से शाही ईदगाह को हटाकर पूरी जगह हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है, जबकि दूसरी याचिका में कोर्ट से शाही ईदगाह मस्जिद में मौजूद मंदिर के सबूतों की सुरक्षा के लिए जरूरी आदेश देने की मांग की गई है। इस मामले में अब तक एक दर्जन से अधिक याचिकाएं मथुरा सिविल कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। कोर्ट आज महेंद्र प्रताप सिंह और मनीष यादव की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। बीते शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ता का निधन होने के चलते कोर्ट की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था।

किसने डाली याचिका?

एक याचिका श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से दायर की गई है। जिसमें मांग की गई है कि कोर्ट पूरी 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं को सौंप दे। साथ ही विवादित जगह से मस्जिद हटाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से विवादित जगह के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की जा सकती है। दूसरी याचिका नारायणी सेना संस्था के अध्यक्ष मनीष यादव की है। इनका कहना है कि मस्ज़िद की 2.65 एकड़ जमीन भगवान श्रीकृष्ण की है और उसे खाली करवाया जाए। साथ ही मस्जिद में मौजूद मंदिर के सबूतों को मिटाने से बचाने इसकी निगरानी की व्यवस्था की जाए।

याचिकाकर्ताओं ने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए ऐतिहिसिक दस्तावेजों को याचिका का प्रमुख आधार बनाया है। जिसमें उनका दावा है कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल फौज ने मथुरा पर हमला कर केशव राय मंदिर को गिरा दिया और वहां एक मस्जिद बना दी। आपको बता दें कि इसी तरह के मामले में बनारस के ज्ञानवापी मामले को लेकर भी सुनवाई चल हो रही है।

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