सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ नगरीय निकाय निर्वाचन-2022 में 11 जून को शाम 6 बजे तक प्राप्त जानकारी के अनुसार महापौर पद के लिए एक और पार्षद पद के लिए 18 नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त हुए हैं। नाम निर्देशन-पत्र भरने का कार्य 11 जून से शुरू हुआ है।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि महापौर पद के लिए नगर पालिक निगम इंदौर में एक अभ्यर्थी ने नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किया है। पार्षद पद के लिए जिला मुरैना में 1, भिंड में 2, ग्वालियर में 4, सागर में एक, छतरपुर में एक, सतना में एक, जबलपुर में एक, नर्मदापुरम में एक, विदिशा में एक, सीहोर में 2, शाजापुर में एक, इंदौर में एक और रतलाम में एक नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।
उल्लेखनीय है कि नाम निर्देशन-पत्र लेने की अंतिम तारीख 18 जून (अपरान्ह 3 बजे तक) है। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 20 जून को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून (अपरान्ह 3 बजे तक) है। इसी दिन अभ्यार्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा। प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रथम चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 17 जुलाई और दूसरे चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 18 जुलाई को सुबह 9 बजे से होगी। निर्वाचन 347 नगरीय निकायों में होगा। इनमें 16 नगरपालिक निगम, 76 नगर पालिका परिषद और 255 नगर परिषद् हैं।
प्रारूप 3 में भरे जाएंगे महापौर तथा पार्षद पदों के नामांकन
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सतना जिले में नगरीय निकायों का निर्वाचन दो चरणों में संपन्न होगा। प्रथम तथा द्वितीय चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 11 जून से शुरु हो चुकी है। दोनों चरणों के लिए नामांकन पत्र 18 जून तक दाखिल किए जाएंगे। जिले में प्रथम चरण में नगर पालिक निगम सतना, नगर परिषद चित्रकूट, उचेहरा, जैतवारा, कोठी, बिरसिंहपुर का मतदान 6 जुलाई को प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक होगा। इस चरण की मतगणना, सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 17 जुलाई को की जायेगी। इसी प्रकार द्वितीय चरण में नगर पालिका परिषद मैहर, नगर परिषद नागौद, रामपुर बघेलान, न्यू रामनगर, अमरपाटन और कोटर में मतदान 13 जुलाई को प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक होगा। इस चरण की मतगणना, सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 18 जुलाई को प्रातः 9 बजे से की जायेगी।
नगर पालिक निगम के महापौर तथा पार्षद पदों एवं नगर परिषदों के पार्षद पदों के लिए नामांकन पत्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप 3 में प्राप्त किए जाएंगे। नामांकन पत्र में उम्मीदवार को अपना नाम, पिता का नाम, पूरा पता दर्ज करना होगा। इसके साथ-साथ प्रस्तावक का नाम पता तथा मोबाइल नम्बर दर्ज करना होगा। उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ मध्यप्रदेश नगर पालिक निर्वाचन नियम 1994 के नियम 24‘क’ के तहत आपराधिक कृत्यों, ऋण देनदारियों, आस्तियां, शैक्षणिक योग्यता की जानकारी निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र में दो प्रतियों में प्रस्तुत करनी होगी। नामांकन पत्र में उम्मीदवार को उनके राजनैतिक दल के संबंध में जानकारी निर्धारित प्रारूप में देनी होगी। उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ निर्धारित प्रतिभूति राशि जमा करने की रसीद भी संलग्न करनी होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग तथा महिला उम्मीदवारों को निर्धारित प्रतिभूति राशि की आधी राशि जमा करनी होगी। उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ आरक्षित वर्ग का होने पर जाति प्रमाण पत्र, विद्युत कंपनी से बकाया न होने संबंधी अदेय प्रमाण पत्र तथा नगर निगम एवं नगर परिषद में बकाया न होने संबंधी अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को टिकट साइज की दो फोटो भी संलग्न करना आवश्यक होगा।
नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफीसर तथा सहायक रिटर्निंग ऑफीसर के समक्ष दाखिल होंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार के साथ केवल दो व्यक्ति ही कक्ष में प्रवेश करसकेंगे। नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित स्थलों में अधिकारी तथा कर्मचारी तैनात किए गए हैं। रिटर्निंग ऑफीसर उम्मीदवारों द्वारा दाखिल नामांकन पत्र प्रतिदिन निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
चुनाव मोबाइल एप आम नागरिकों के लिए होगा उपयोगी
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निर्वाचन एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव मोबाइल एप बनाया गया है। इस एप के माध्यम से मतदाता सूची में नाम सर्च कर सकते है तथा उम्मीदवार की जानकारी एवं चुनाव परिणाम की जानकारी भी एप से प्राप्त की जा सकती है। एप पर उम्मीदवार की जानकारी एवं चुनाव परिणाम की जानकारी निर्वाचन प्रचलन होने पर देखी जा सकेगी। चुनाव मोबाइल एप को आयोग की वेबसाईट एवं गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यह एप एंड्राइड प्लेटफार्म पर ही रन होगा।
दुकानों, प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को मताधिकार की मिलेगी सुविधा
त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 के लिए जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार तीन चरणों में मतदान होना है। जिसमें प्रथम चरण में 25 जून को, द्वितीय चरण में 1 जुलाई और तृतीय चरण में 8 जुलाई को मतदान होगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने श्रमायुक्त मध्यप्रदेश को आदेश जारी करते हुए पंचायत क्षेत्र में स्थापित उद्योग, कारखाने, व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानों में कार्य करने वाले मतदाताओं को मतदान का अवसर देने के लिए समुचित सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि संबंधित संस्थाओं, कारखानों के संचालकों को मतदान दिवस पर साप्ताहिक अवकाश घोषित करने और दुकानों, वाणिज्यिक संस्थाओं में निर्धारित दिन में अवकाश न रखकर उसके स्थान पर मतदान दिवस के दिन अवकाश दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।