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प्रदेश में लॉकडाउन नहीं, इंदौर-भोपाल,ग्वालियर में कल से रात्रिकालीन कर्फ्यू

corona news updet: भोपाल/ भोपाल ,इंदौर,ग्वालियर,विदिशा और रतलाम में शनिवार 21 नवंबर की रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। जब तक कोरोना के केस कम नहीं होते हैं,तब तक यह कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान भारी वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी। फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर आ जा सकेंगे। कक्षा 1 से 8 तक स्कूल बंद रहेंगे। नवमीं से 12 वीं तक के छात्र मार्गदर्शन के लिए स्कूल जा सकेंगे। कॉलेज बंद रहेंगे। सिनेमाघर अभी भी पहले की तरह ही 50 फीसद की क्षमता के साथ खुलेंगे।

ये फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कोरोना की समीक्षा की बैठक में लिया। मुख्यमंत्री ने कहा,लॉकडाउन नहीं लगाया जा सहा है। लेकिन हर जिले में छोटे कंटेनमेंट क्षेत्र बनाकर गंभीर स्थिति वाले क्षेत्रों में सावधानी बढ़ाई जा सकती है। इस बारे में निर्णय जिला आपदा प्रबंधन समूह के साथ चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। भोपाल-इंदौर में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर और कमिश्नरों से फीडबैक लिया।

न्होंने कहा कि कोरोना संकट का देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। धीरे-धीरे छूट का दायरा बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया गया है। अब इन्हें फिर बंद करके आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित नहीं किया जा सकता है, इसलिए दोबारा लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। न तो परिवहन पर कोई रोक लगाई जाएगी और न ही औद्योगिक इकाइयों पर कोई बंधन रहेगा। हालांकि, यह भी देखना होगा कि कोरोना फिर से पैर न पसार सके। इसके लिए सख्ती के साथ सावधानियां बरतनी होंगी। असावधानियां बढ़ी हैं।

होंगी आपदा प्रबंधन समूह की बैठकें

मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि शनिवार को जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक की जाएं। इसमें स्थिति की समीक्षा करने के साथ 22 नवंबर तक विवाह और सामाजिक कार्यक्रमों में उपस्थिति की अधिकतम सीमा तय करने के साथ कंटेनमेंट जोन बनाने के प्रस्ताव शासन को भेजेंगे। कंटेनमेंट जोने को छोड़कर कभी भी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा।

मास्क की अनिवार्यता को लेकर होगी सख्ती

बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि जब तक कोरोना की दवा नहीं आ जाती है तब तक मास्क ही वैक्सीन है। संक्रमण से बचाव के लिए यह सबसे कारगर उपाय है। इसको लेकर लापरवाही बरतने पर जुर्माना लगाया जाएगा। कलेक्टर इसको लेकर अभियान चलाएं।

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