supreem court: नई दिल्ली/ सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को किसी भी मामले की जांच करने से पहले संबंधित राज्य की सरकार की सहमति लेना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि 8 राज्यों द्वारा सामान्य सहमति वापस लिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संवैधानिक प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत वर्णित शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को किसी भी मामले की जांच से पहले संबंधित राज्य सरकार से सहमति की जरूरी है।
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