Pensioners Life Certificate: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पेंशनभोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने को लेकर नई राहत दी है। पेंशनभोगी अब कभी भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पेंशनर्स अब जब भी प्रमाण पत्र जमा करेंगे तो यह उस तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा। EPFO ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी है कि पेंशनभोगी अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा।
पेंशनर्स को बिना किसी बाधा के अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जीवन प्रमाण पत्र से पता चलता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है या उसकी मृत्यु हो गई है। पेंशनभोगी व्यक्ति अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकता है। इसके अलावा बैंकों और डाकघरों में भी जमा किया जा सकता है।
जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने के लिए पेंशन भोगियों को पहली बार किसी बैंक, डाकघर या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा संचालित जीवन प्रमाण केंद्र के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणन के लिए पंजीकरण कराना होगा। इस रजिस्ट्रेशन में पेंशनभोगियों के आधार और बायोमेट्रिक के जरिए एक यूनिक ID बनाई जाएगी।
एक बार यह ID बन जाने के बाद पेंशनभोगी पेंशन वितरण बैंक, उमंग ऐप या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा पेंशनभोगी इस आईडी के जनरेट होने के बाद जीवन प्रमाण पोर्टल https://jeevanpramaan.gov.in पर जाकर डिजिटल रूप से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
जीवन प्रमाण पत्र पेंशनभोगी के जीवित होने का प्रमाण है। जमा नहीं कराने पर पेंशन रोकी जा सकती है। यदि पेंशनभोगी को पुनर्नियोजित किया जाता है या पारिवारिक पेंशन भोगी का पुनर्विवाह किया जाता है, तो जीवन प्रमाण पत्र केवल भौतिक प्रारूप में जमा करना होगा। जीवन प्रमाण पूरे जीवन के लिए मान्य नहीं है। वैधता अवधि समाप्त होने के बाद, एक नया प्रमाणपत्र आवश्यक है।