अनूपपुर,भास्कर हिंदी न्यूज़/ आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसके साथ न सिर्फ शारीरिक हिंसा की, बल्कि उसके पूरे जीवन को प्रभावित किया है। जिससे उसके प्रति उदारता बरती जाना उचित नहीं है। उक्त बात दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कही। बता दें कि शनिवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) कोतमा जिला अनूपपुर के न्यायालय द्वारा नाबालिग से ज्यादती के आरोप में आरोपी रवि बंसल (24) पिता होरीलाल बंसल निवासी लोहसरा गांव थाना बिजुरी जिला अनूपपुर को आजीवन कारावास व 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। न्यायालय ने पीड़िता के पुर्नवास केलिए प्रतिकर दिलाए जाने का भी आदेश दिया है। उक्त जानकारी पैरवीकर्ता अधिकारी राज गौरव तिवारी विशेष लोक अभियोजक ने दी है।
मामले में मीडिया प्रभारी अभियोजन राकेश कुमार पाण्डेय ने निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 27 फरवरी 2019 को पीड़िता शाम 7 बजे के लगभग दुकान सामान लेने के लिए जा रही थी, उसी समय आरोपी उसका पीछा करते हुए आया, जैसे ही वह घटना स्थल पुल के पास पहुंची आरोपी ने उसे पकड़ लिया और मुंह बंद कर पुल के नीचे ले जाकर दुष्कर्म किया। इस दौरान पीड़िता बेहोश हो गई, आरोपी ने उसके चेहरे पर पानी डाला, तब उसे होश आया। आरोपी ने पीड़िता को घटना के बारे में किसी से बताने पर जान से मार देने की धमकी दी। पीड़िता ने घटना के बारे में अपनी सहेली को बताया। सहेली ने उसकी मां से बताया, मां ने जब पीड़िता से पूछा तो पीड़िता ने सारी घटना उसे बताई। पीड़िता के माता-पिता पीड़िता को लेकर थाने आए। प्रथम सूचना रिपोर्ट पश्चात पुलिस द्वारा संपूर्ण आवश्यक कार्रवाई की गई और विवेचना पश्चात मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां न्यायालय ने अभियुक्त को विचारण पश्चात आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश पारित किया।