UP 69000 शिक्षक भर्ती: lacknow/ उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षकों की भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं खारिज करते हुए हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है कि ये भर्तियां योगी सरकार द्वारा बढ़ाए गए कट ऑफ के हिसाब से ही होगी। हालांकि इस व्यवस्था में भर्ती से वंचित रहने वालों को अगले साल एक मौका और दिया जाएगा। बता दें, यूपी सरकार ने पहले सामान्य वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 कट ऑफ को बढ़ाकर सामान्य वर्ग के लिए 65 और आरक्षित वर्ग के लिए 60 कर दिया गया था। छात्रों के एक गुट का कहना था कि सरकार का परीक्षा के बाद कट ऑफ निर्धारित करना गलत है। शिक्षक मित्रों ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने सरकार का फैसला बरकरार रखा तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही व्यवस्था बहाल रखी है, लेकिन जो लोग छूट जाएंगे, उन्हें एक और मौका देने का आदेश भी हुआ है।
जानिए आगे क्या होगा
सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के बाद सरकार पदों को भरने का काम शुरू कर देगी। वैसे भी छह मार्च की सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को तीन महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरा करने का आदेश दिया था। इस तरह से दो साल से जारी यह विवाद खत्म हो गया है और अब प्रदेश में शिक्षकों के खाली पद भरे जा सकेंगे। बता दें, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जो अब खारिज हो चुकी है।