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लव जिहाद: 5 साल का कठोर कारावास

प्रदेश सरकार अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर लाएगी विधेयक

 

BREKAING: भोपाल/ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर विधेयक लाया जा रहा है। लव जिहाद के मामले में 5 साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान रहेगा। आरोपियों पर गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा। सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी की तरह अपराधी होगा। शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन करना अनिवार्य रहेगा।

 

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