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Trade: अफोर्डेबल हाउसिंग पर आयकर नियमों में बदलाव, अब नहीं मिलेगा अतिरिक्त टैक्स कटौती का लाभ

Planning to buy a new home change in income tax rules on affordable housing know here: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ नया घर खरीदने की योजना बने रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। अब होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त टैक्स कटौती का लाभ नहीं ले पाएंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए बजट 2019 में धारा 80 ईईए के तहत उपलब्ध लाभ की घोषणा की गई थी। बता दें बजट 2019 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि पहला घर खरीदने वाले ऋण के लिए 1.5 लाख रुपए तक के ब्याज पर अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं। शुरुआत में 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020 के बीच वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत ऋणों के लिए कटौती की अनुमति थी। हालांकि बाद के वित्त विधेयकों में इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया था।

स्टाम्प ड्यूटी पर शर्त

यह कर लाभ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 24(बी) के तहत उपलब्ध होम लोन ब्याज पर 2 लाख रुपए की कटौती के अतिरिक्त है। इस धारा के तहत लाभ का दावा करने के लिए स्टाम्प शुल्क मूल्य मकान की संपत्ति 45 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, एक किफायती आवास इकाई वह है, जहां महानगरीय शहरों में कालीन क्षेत्र 645 वर्ग फुट से अधिक नहीं है। गैर-महानगरों में सीमा 968 वर्ग फुट है।

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