Aryan Khan drugs on cruise Case: digi desk/BHN/मुंबई/ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े क्रूज ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए सेशन्स कोर्ट से और 90 दिनों की मोहलत मांगी है। इस मामले में NCB को दो अप्रैल तक चार्जशीट दाखिल करनी थी, लेकिन मामले की जांच के लिए गठित SIT अभी इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। इसी वजह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्पेशन इनवेस्टीगेशन टीम (SIT) ने मुंबई सेशन कोर्ट में चार्जशीट फाइल करने की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि एनसीबी ने पिछले साल 3 अक्टूबर को मुंबई में एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद ड्रग्स रखने, खपत, बिक्री और खरीद के आरोप में आर्यन खान समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया था।
इस मामले में आर्यन खान को 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के बीच नशीली दवाओं से संबंधित अपराध करने की साजिश का कोई सबूत नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि उनके बीच व्हाट्सऐप पर हुई बातचीत में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया। आदेश के मुताबिक कोर्ट में ऐसा कोई सकारात्मक सबूत पेश नहीं किया, जिससे ये पता चले कि सभी आरोपी, सामान्य इरादे से गैरकानूनी कार्य करने के लिए सहमत हुए। हाईकोर्ट ने NCB के जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए कथित इकबालिया बयानों को भी बाध्यकारी नहीं माना।