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PF Rule: 1 अप्रैल से बदल जाएगा PF का यह नियम, हजारों कर्मचारियों पर होगा असर

National this rule of pf will change from april 1-2022 will affect thousands of employees: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ देश के हजारों कर्मचारियों के लिए यह काम की खबर है। नए वित्‍तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से पीएफ को लेकर नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यह बदलाव मायने रखता है। अब आयकर विभाग 1 अप्रैल, 2022 से पीएफ रिटर्न पर कर लगाना शुरू कर देगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) आयकर को लागू करना शुरू कर देगा। 1 अप्रैल से कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और सामान्य भविष्य निधि (GPF) दोनों को इस नियम के दायरे में लाएगा। आसान शब्‍दों में समझें तो अब आपके पीएफ पर भी टैक्‍स लगना शुरू हो जाएगा। यह भी खबर आई है कि ईपीएफओ भविष्य निधि के नियमों में कुछ नए बदलाव करने जा रहा है। मौजूदा पीएफ खातों को 1 अप्रैल, 2022 से दो भागों में बांटा जा सकता है। इसमें कर्मचारी की सीमा से अधिक योगदान करने पर ब्याज आय पर टैक्स लगेगा। दरअसल, नए नियमों का मकसद उच्च आय वाले लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से रोकना है।

अब आगे यह होगा

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार, कर्मचारियों के वेतन से आयकर लिया जाएगा, जिसका अर्थ है कि यदि किसी निजी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी ने उक्त सीमा से अधिक योगदान दिया है, तो ब्याज आय को आय के रूप में माना जाएगा और आईटी विभाग कर वसूल करेगा। इस पर टैक्स कटौती का उल्लेख फॉर्म 16 में किया जाएगा।

बजट में हो चुकी है घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 में एक विशेष घोषणा की। उन्होंने ईपीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये तक का कर-मुक्त योगदान कैप लगाया था, जिसका अर्थ है कि इसके ऊपर योगदान की ब्याज आय होगी कर लगाया जाए। वहीं, सरकारी कर्मचारियों के मामले में जीपीएफ में टैक्स फ्री योगदान की सीमा 5 लाख रुपये सालाना है।

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