Madhya Pradesh PMT Case: digi desk/BHN / ग्वालियर/ सीबीआइ के विशेष सत्र न्यायालय ने सोमवार को पीएमटी कांड के छह आरोपितों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 3700 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने आरोपितों को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया है। जिन्हें सजा सुनाई गई है, उनमें साल्वर, छात्र व दलाल शामिल हैं।
व्यापमं (व्यावसायिक परीक्षा मंडल) ने प्रदेश में 20 जून 2010 को प्री मेडिकल टेस्ट (पीएमटी) का आयोजन किया था। पीएमटी का गुना के पीजी कालेज में भी सेंटर था। इस सेंटर पर अवधेश कुमार की जगह प्रदीप उपाध्याय और राजेश बघेल की जगह परवेज आलम पेपर देने आए थे। परीक्षा हाल में वीक्षक को परीक्षार्थियों के चेहरे फार्म पर लगे फोटो से मैच नहीं होने पर इन दोनों पर शक हुआ। उनसे पूछताछ की गई तो बताया कि दोनों साल्वर के रूप में परीक्षा देने आए हैं। केंद्राध्यक्ष ने दोनों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
इन्हें पांच-पांच साल की सजा
दलाल
हरिनारायण सिंह निवासी हमीरपुर उत्तर प्रदेश
वेदरतन- गोरखपुर उत्तर प्रदेश
छात्र
राजेश बघेल निवासी अलीराजपुर मध्य प्रदेश
अवधेश कुमार निवासी हमीरपुर उत्तर प्रदेश
साल्वर
परवेज आलम निवासी मऊ मध्य प्रदेश
प्रदीप उपाध्यय निवासी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश