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Finance: क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग अवैध नहीं, पर लॉटरी-सट्टे की तरह इससे होने वाली आय पर लगेगा टैक्स’

Tax on Cryptocurrency : digi desk/BHN/नई दिल्ली/  बजट में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर जो संशय था, सरकार उसे दूर करने की कोशिश कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट में ऐलान किया था कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी से हुई आय पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगाएगी। लेकिन सवाल ये था कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सरकार ने जब कोई कानून ही लागू नहीं किया है, तो इससे होनेवाली आय को वैध कैसे कहा जा सकता है। इस बारे में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि सरकार क्रिप्टो असेट में ट्रेडिंग को गैरकानूनी नहीं मानती है। लेकिन क्रिप्टो से हुई आय को वैसे ही परिभाषित किया जाएगा, जैसे कि जुए में जीते गए पैसों को टैक्स के दायरे में रखा जाता है। इसलिए इस पर 30% की दर से टैक्स लगेगा।

सोमनाथन ने साफ शब्दों में कहा कि क्रिप्टो खरीदना या बेचना गैरकानूनी नहीं है। हमने टैक्सेशन के लिए जो फ्रेमवर्क जारी किया है, उसमें हम क्रिप्टो असेट को वैसे ही देखेंगे, जैसे कि हॉर्स रेस, सट्टा और ऐसे ही दूसरे ट्रांजैक्शन से मिली कमाई को देखते हैं।

वैसे, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम क्रिप्टो करेंसी पर कायदे-कानून बनाने पर विचार करेंगे। लेकिन वित्त सचिव ने कहा कि फिलहाल सरकार नियमन को लेकर जल्दबाजी नहीं करेगी और ऐसे ट्रांजैक्शन पर टैक्स लेने पर ही फोकस रखेगी।

डिजिटल करेंसी लाएगी RBI

उन्होंने जल्द की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात कही। वित्त सचिव ने कहा कि RBI द्वारा जारी डिजिटल करेंसी लीगल टेंडर होगी और भले की उसकी प्रकृति डिजिटल होगी, लेकिन उसे सरकार की मान्यता प्राप्त होगी। उसके अलावा किसी तरह की करेंसी को ना तो लीगल माना जाएगा और ना ही उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी।

 

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