MP government strict about coronavirus those who do not wear masks will not get petrol and diesel: digi desk/BHN/भोपाल/ मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार सख्त होने लगी है। सार्वजनिक स्थानों पर बगैर मास्क घूमने वालों से जुर्माना वसूलने के बाद सरकार ने मास्क न लगाने वाले वाहन चालकों को पेट्रोल-डीजल नहीं देने का भी निर्णय लिया है। इस संबंध में जल्द निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के एक हजार 320 नए मामले सामने आए हैं। 68 हजार 707 लोगों की जांच की थी। जिसमें से यह आंकड़ा सामने आया है। प्रदेश में 13 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं। इनमें से छह ग्वालियर एवं एक दतिया में है। इसलिए अब कोरोना प्रोटोकाल का सख्ती से पालन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तीन हजार 780 एक्टिव केस हैं और 169 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। प्रदेश में संक्रमण दर 1.94 प्रतिशत हो गई है। वहीं रिकवरी दर 97.9 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि बगैर मास्क पेट्रोल-डीजल नहीं देने के संबंध में जल्द निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
भोपाल और इंदौर में खुली जेल
कोरोना प्रोटोकाल का पालन नहीं करने वालों को लेकर सख्ती बढ़ाई जा रही है। सरकार कभी भी भोपाल और इंदौर में खुली जेल शुरू कर सकती है। गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने दो दिन पहले मास्क नहीं लगाने और कोरोना प्रोटोकाल का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती बरतने के लिए खुली जेल की घोषणा की थी।