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MP में तय समय पर कानून के दायरे में होंगे पंचायत चुनाव-निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह

State election commissioner bp singh said panchayat elections will not be canceled in madhya pradesh: digi desk/BHN/भोपाल/ मध्य प्रदेश त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि पंचायत चुनाव तय समय पर कानून के दायरे में होंगे। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में चुनाव तय समय पर ही होंगे और पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में होगी। ओबीसी सीटों पर फिलहाल चुनाव स्थगित रहेंगे और आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव घोषित किए जाएंगे।

परिसीमन और आरक्षण यह दोनों विषय मध्य प्रदेश सरकारी से जुड़ी है, इसकी कार्यवाही शासन को करना है। बैठक में चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर विस्तार से मंथन कर निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आयोग शुक्रवार देर रात ओबीसी सीटों का चुनाव और जिला-जनपद पंचायत पदाधिकारियों को लेकर आज होने वाली आरक्षण की प्रक्रिया निरस्त कर चुका है।

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