Diesel vehicle registration of all diesel vehicles 10 years old will be canceled delhi government big decision: digi desk/BHN/ दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी, 2022 से 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। हालांकि दिल्ली सरकार ने फैसला सरकार ऐसे वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करेगी ताकि उन्हें अन्य स्थानों पर फिर से पंजीकृत किया जा सके।
Vehicle: रद्द होगा 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन, सरकार का बड़ा फैसला..!
दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऐसे डीजल वाहनों के लिए कोई NOC जारी नहीं की जाएगी, जिन्होंने पंजीकरण के 15 साल या उससे अधिक समय पूरा कर लिया है। गौरतलब है कि NGT ने जुलाई 2016 में दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण और चलने पर प्रतिबंध से संबंधित निर्देश जारी किए थे, जिसे लेकर अब करीब 6 साल बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है।
वाहन मालिकों के पास होगा ये विकल्प
दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि ऐसे 10 साल पुराने डीजल वाहनों या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के पास उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का ऑप्शन होगा। हाल ही दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि वह Electric किट के साथ पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों के रेट्रोफिटमेंट की अनुमति देगी।
मान्यता प्राप्त रेट्रोफिटेड कंपनियों के लगानी होगी किट
यदि आप अपने पुराने डीजल व्हीकल को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलना चाहते हैं तो फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रेट्रोफिटेड कंपनियों से ही किट लगवानी होगी। ऐसे वाहन जिन्हें नियमों के अनुसार दूसरे राज्यों में रि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा उन्हें स्क्रेप पॉलिसी के अनुसार स्क्रेप कराना जरूरी होगा । दिल्ली परिवहन विभाग ने ऑथराइज्ड स्क्रेपर की लिस्ट बनाई है, जहां गाड़ियों को स्क्रेप कराया जा सकता है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने स्क्रेपर की लिस्ट www.http://transport.delhi.gov.in पर जारी की है। जो वाहन मालिक इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनकी गाड़ियों को जब्त किया जाएगा और मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी।