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MP में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब 13 दिसंबर को सुनवाई

Hearing in the supreme court on 13th december on the petition for a ban on panchayat elections in madhya pradesh: digi desk/BHN/भोपाल/ मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका पर अब 13 दिसंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने कांग्रेस के सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका को स्वीकार कर लिया था, शनिवार को सुनवाई शुरू होने के बाद इसमें अगली तारीख 13 दिसंबर की दी गई। याचिका में कमल नाथ सरकार के समय हुए परिसीमन को निरस्त करने और 2014 की स्थिति में लागू परिसीमन व आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव कराने पर आपत्ति उठाई गई है।

उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट जबलपुर और ग्वालियर खंडपीठ ने चुनाव पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। ग्वालियर खंडपीठ का निर्णय आने के बाद सैयद जाफर और जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं, इस बीच जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं मिली।

प्रदेश कांग्रेस के पंचायत राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डीपी धाकड़ ने बताया कि हमारी ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। प्रदेश में संविधान और नियमों के विरुद्ध पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। पंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव 2014 के आरक्षण से होगा तो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण 14 दिसंबर को होने जा रहा है।

 

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