New Sim Card Rule: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ दूरसंचार विभाग (DoT) ने बुधवार को एक नया नियम जारी किया है। इससे आम जनता को वित्तीय धोखाधड़ी और अनचाहे कॉल से मुक्ति मिलेगी। दरअसल टेलीकॉम डिपार्टमेंट के नए नियमों के तहत अब देश में कोई भी 9 से अधिक मोबाइल सिम कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। जम्मू-कश्मीर, असम व पूर्वोत्तर के अन्य प्रदेशों में यह सीमा सिर्फ छह होगी।
ग्राहकों को दोबारा सत्यापन होगा
डीओटी (DoT) ने सभी टेलीकाम सेवा कंपनियों से कहा है कि वे नौ से अधिक मोबाइल सिम रखने वाले सभी ग्राहकों का दोबारा सत्यापन करें। इस आदेश के बाद कंपनियां ऐसे ग्राहकों का पुनः वेरिफिकेशन करेगी। जिन कस्टमर्स के पास चुनिंदा राज्यों में छह से अधिक और देशभर में नौ से अधिक सिम होंगे। उन्हें यह ऑप्शन दिया जाएगा कि वे किन सिम का उपयोग जारी रखना चाहते हैं।
सिम होगी बंद
उन सिम को छोड़कर बाकी सभी सिम को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे रद्द सिम कार्ड पर आउटगोइंग सेवा 30 दिनों और इनकमिंग सर्विस 45 दिनों के अंदर बंद कर दी जाएगी। ग्राहक सिम को 75 दिनों के भीतर पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इन सभी तिथियों की गणना सात दिसंबर से प्रभावी होगी।
दूरसंचार विभाग ने कहा है कि अगर किसी ऐसे ग्राहक का कोई मोबाइल नंबर बंद किया जाना है, जो विदेश, अस्पताल या दिव्यांग है। तब उसे 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अगर किसी सिम की पहचान फर्जी या धोखाधड़ी वाले कॉल के लिए इस्तेमाल के तौर पर की गई है। तब उसे पांच दिनों के अंदर निलंबित कर दिया जाएगा। 10 दिनों के भीतर इनकमिंग बंद की जाएगी और 15 दिनों के भीतर पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।