कटनी,भास्कर हिंदी न्यूज़/ रेत खनन पर भी प्रशासन कार्रवाई करता है! इसके साथ ही खनन में पर्यावरणीय क्षति भी मानी जाती है। भले ही ऐसे अवैध रेत खनन पर बहुत दिन कार्रवाइयां न की गईं हों। लेकिन पुराने मामले में ऐसा हुआ है। ऐसे ही एक पुराने मामले में कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई की है। मामले में 23 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।
अवैध रूप से रेत खनन के एक मामले में महानदी के रजरवारा क्रमांक-1 के घाट में अवैध रूप से रेत का खनन करने के प्रकरण में कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने 23 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही मौके पर जब्त किए दो वाहनों को राजसात करने के भी आदेश जारी किए गए हैं।
ये था मामला
प्रकरण के संबंध में जानकारी यह है कि 14 जून 2019 को नायब तहसीलदार विजयराघवगढ़, थाना प्रभारी और खनिज अमले के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण के दौरान एक जेसीबी व एक रेत लदा हाइवा जब्त किया था। साथ ही रजरवारा क्रमांक-1 के महानदी घाट में संयुक्त दल ने ग्रामीणों की उपस्थिति में मौके का निरीक्षण किया। इसमें सामने आया कि रजरवारा क्रमांक-1 के खसरा क्रमांक 565 नदी घाट क्षेत्र में रेत खनिज जमा है और मौके पर 19 हजार 344 घनमीटर रेत का खनन पाया गया जबकि खसरा क्रमांक 565 में खनिज रेत के लिए कोई वैधानिक स्वीकृत नहीं था।
कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट श्री मिश्रा ने अवैध उत्खनन में प्रयुक्त जेसीबी का मालिक अमित सिंह वल्द यशवंत सिंह अमरपुर जिला उमरिया और जेसीबी का उपयोग कर खनिज रेत का अवैध खनन कराने वाले रजनीश सिंह वल्द ओंकार सिंह निवासी रजरवारा क्रमांक 1 तहसील विजयराघवगढ़ कटनी पर रेत नियम 2018 के नियम 23(1) एवं (1) (क) के अनुरूप जुर्माना रायल्टी राशि का 60 गुना 11 करोड़ 60 लाख 64 हजार रुपये ग्यारह करोड़ साठ लाख चौंसठ हजार रुपये और नियमानुसार इतनी ही राशि 60 गुना 11 करोड़ 60 लाख 64 हजार रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए वसूल किए जाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही इसके साथ ही अवैध उत्खनन में प्रयुक्त जेसीबी मशीन एम-54-डीएम-0243 व जब्त शुदा हाईवा क्रमांक एमपी-21-एस-1057 को मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के नियम 23(1) के तहत शासन पक्ष में राजसात करने के का आदेश भी दिया है।