Param Bir Singh extortion case: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने कथित जबरन वसूली के मामले में परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। Param Bir Singh ने इसी मांग के साथ कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी। सुनवाई के दौरान Param Bir Singh के वकील की ओर से बताया गया कि पूर्व पुलिस कमिश्नर देश छोड़कर नहीं भागे हैं। उनके नेपाल जाने की बात गलत है। कोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए परमबीर सिंह को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह 48 घंटे के भीतर सीबीआई के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए परमबीर सिंह की याचिका पर तब तक विचार नहीं करेगा, जब तक यह पता नहीं चल जाता कि वह कहां हैं। सोमवार को सुनवाई के दौरान परमबीर सिंह के वकील ने कहा कि वह देश में ही हैं। परमबीर सिंह के वकील ने कहा, वह फरार नहीं होना चाहते हैं। वह भागना नहीं चाहते हैं। मुद्दा यह है कि उनके महाराष्ट्र में प्रवेश करते ही उसके जीवन के लिए एक बहुत ही वास्तविक खतरा है।