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CBSE: सुप्रीम कोर्ट का CBSE, CISCE बोर्ड परीक्षाओं के लिए हाइब्रिड मोड विकल्प देने से इंकार

Supreme court refused provide hybrid mode option for cbse and cisce board exams: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सीबीएसई (CBSE) और सीआईएससीई (CISCE) को कक्षा 10वीं और 12वीं कीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए केवल ऑफलाइन मोड के बजाय हाइब्रिड मोड विकल्प देने से इनकार कर दिया। गुरुवार को छह छात्रों की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस स्तर पर प्रक्रिया को बाधित करना उचित नहीं होगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पहली परीक्षा 16 नवंबर से शुरू हो चुकी है, जबकि काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की परीक्षा 22 नवंबर से शुरू होना है। सीबीएसई का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) ने जस्टिस एएम खानविलकर (AM Khanwilkar) और सीटी रविकुमार (CT Ravikumar) की पीठ को बताया कि बोर्ड एग्जाम को ऑफलाइन मोड में आयोजित करने के लिए सभी सावधानियां बरती गई हैं। परीक्षा केंद्रों को 6500 से बढ़ाकर 15 हजार कर दिया गया है।

पीठ ने कहा कि उसे उम्मीद है और भरोसा है कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी के भी संपर्क में आने से बचने के लिए अधिकारी सभी एहतियाती कदम उठाएंगे। बता दें सुप्रीम कोर्ट बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छह छात्रों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। जिसमें सीबीएसई और सीआईएससीई को निर्देश देने की मांग की गई थीं। कहा गया था कि आगमी बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन के बजाय हाइब्रिड मोड में आयोजित करने के लिए एक संशोधित परिपत्र जारी किया जाए।

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