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Patna serial blast case: NIA कोर्ट का फैसला, 4 को फांसी की सजा, 2 को उम्रकैद, 2 को 10 साल व 1 को 7 साल की कैद

Courts decision in patna gandhi maidan serial blast case: digi desk/BHN/ नई दिल्ली/2013 पटना गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। एनआईए कोर्ट पटना ने 9 दोषियों को सजा सुनाई। इनमें से 4 को मौत की सजा, 2 को उम्रकैद, 2 को 10 साल की कैद और एक को 7 साल की कैद सुनाई गई। अदालत ने इन पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने घटना को रेयर आफ द रेयरेस्ट माना है। फैसले में कहा है कि इन चारों आतंकवादियों को फांसी पर तब तक लटकाये रखा जाए जब तक इनकी मौत न हो जाए। अदालत ने इम्तियाज अंसारी पर 80 हजार रुपये व हैदर अली, नुमान अंसारी और मोजीबुल्लाह अंसारी पर 90 हजार रुपये आर्थिक जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इनके अलावा आतंकी उमेर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन कुरैशी को आजीवन कारावास तथा 60 हजार रुपये आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। अन्य अभियुक्त अहमद हुसैन को 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये आर्थिक जुर्माना, फिरोज असलम को 10 साल की सजा और इश्तेखार आलम को सात साल की सजा और 10 हजार रुपये आर्थिक दंड लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर एक-एक माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।

तत्कालीन पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली के स्थान पर विस्फोट हुए थे। 27 अक्टूबर, 2013 को पटना के गांधी मैदान में नरेन्द्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान हुए ब्‍लास्‍ट मामले में कोर्ट ने जिन नौ आतंकियों को गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट का दोषी माना गया है उनमें पांच इम्तियाज अंसारी, हैदर, मोबीबुल्लाह अंसारी, उमेर सिद्दिकी और अजहरूद्दीन कुरैशी बोधगया सीरियल बम ब्लास्ट मामले में पहले ही दोषी करार दिए जा चुके है। पांचों को आजीवन करावास की सजा मिली है। सभी सिमी के सदस्य हैं, जो प्रतिबंध के बाद इंडियन मुजाहिदीन में तब्दील हो गया था।

विदित हो कि 27 अक्टूबर को एनआइए अदालत ने नौ अभियुक्तों छत्तीसगढ़ के रायपुर के राजा तालाब निवासी उमर सिद्दीकी और अजहरूद्दीन कुरैशी, झारखंड के लोहरदगा निवासी हैदर अली, रांची के ओरमांझी के मो. मोजिबुल्लाह अंसारी, रांची के धूर्वा निवासी इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम, यूपी के मिर्जापुर जिले के कतरा कोतवाली के अहमद हुसैन, रांची के फिरोज आलम उर्फ पप्पू, रांची के धूर्वा के नुमान अंसारी व रांची के ही इश्तेखार आलम को आइपीसी और एक्सप्लोसिव एक्ट की विभिन्न धाराओं के अलावा कई अन्य आपराधिक धाराओं में दोषी करार दिया था। दसवें अभियुक्त यूपी के मिर्जापुर के फकरुद्दीन को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया था। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि एक नवंबर को मुकर्रर की थी।

नहीं भूलता वह दिन 

27 अक्टूबर 2013 की वह अशुभ तारीख और दिल दहलाने वाली घटना पटनावासियों के जेहन में आज भी ताजा है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए पटना आए थे। गांधी मैदान में बीजेपी ने हुंकार रैली का आयोजन किया था। वे रैली को संबोधित कर रहे थे। उसी समय पटना जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 10 स्थित सुलभ शौचालय के पास पहला बम ब्लास्ट हुआ था। इसके बाद गांधी मैदान में और आसपास छह स्थानों पर सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। विस्फोटों में छह लोगों की मौत हुई थी और 89 लोग घायल हुए थे। एनआइए ने इस मामले में 2014 में सभी आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में 187 लोगों की कोर्ट में गवाही कराई गई।

 

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