30 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट, कड़ी सुरक्षा व प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच होगा मतदान, रैगांव (अजा) में 313 मतदान केन्द्र
सतना/भोपाल,भास्कर हिंदी न्यूज़/ अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कौल ने बताया कि प्रदेश के 28-खण्डवा लोकसभा क्षेत्र एवं 45-पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी, 62-रैगांव (अजा) जिला सतना एवं 192-जोबट (अजजा) जिला अलीराजपुर के विधान सभा क्षेत्र के रिक्त सीटों पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 30 अक्टूबर 2021 को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान संबंधी सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं। कोविड-19 के सुरक्षा उपायों एवं मतदान दिवस पर मतदान केन्द्रों पर की गई व्यवस्था के बारे में मतदाताओं को तथा अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों को कोविड-19 के निर्देशों के पालन के प्रति अधिक से अधिक जागरूक किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति, जो अर्हता दिनांक 1 जनवरी, 2021 को अपनी 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वह इस निर्वाचन में अपना मतदान कर सकेंगे।
मतदान केन्द्र
खण्डवा संसदीय क्षेत्र में 2908, पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में 306, रैगांव (अजा) में 313 और जोबट (अजजा) विधानसभा क्षेत्र में 417 कुल 3944 मतदान केन्द्रों पर मतदाता अपने मतादाधिकार का उपयोग कर सकेंगे। कुल 3944 मतदान केन्द्रों में से 865 मतदान केन्द्र संवेदनशील है। आयोग द्वारा 874 मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग और 361 मतदान केन्द्रों पर सीसीटीवी से निगरानी की जावेगी। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अनिवार्य न्यूनतम सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।
पहचान हेतु वैकल्पिक दस्तावेज
निर्वाचन में कोई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे इसके लिये आयोग द्वारा मतदाताओं की पहचान स्थापित करने हेतु इपिक के अतिरिक्त 11 प्रकार के अन्य दस्तावेजों को भी मान्य किया गया है, जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम योजना मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, भारत के रजिस्टार जनरल द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्रीय, राज्य शासन, सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र और सासंद, विधायक, विधान परिषद के सदस्य को जारी आधिकारिक पहचान-पत्र हैं।
मतदान सर्वेक्षण रिजल्ट या ओपिनियन पोल मतदान समाप्ति के आधे घंटे बाद तक रहेंगे प्रतिबंधित
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार उप निर्वाचनों की दशा में कोई भी व्यक्ति निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित अवधि में प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी रीत से प्रसार नहीं करेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126‘क’ की उप धारा (1) और उप धारा (2) के उपबंधों के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा 30 अक्टूबर 2021 शनिवार को पूर्वान्ह 6 बजे से अपरान्ह 7ः30 बजे के बीच की अवधि को ऐसे अवधि के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसके दौरान उप निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने अथवा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (1) (ख) के तहत उप निर्वाचनों में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटे के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, उसे 2 वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कटेसरिया ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने के निर्देश सभी संबंधितों को दिए हैं।
मतदान करते समय फोटो नही ले सकेगें मीडिया प्रतिनिधि
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शांति और व्यवस्था को बनाये रखने के अध्याधीन रहते हुये किसी फोटोग्राफर द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन हेतु बनाये गये मतदान केन्द्र के बाहर लाईन मे खडे़ मतदाताओं की भीड़ के फोटो लेने में कोई आपत्ति नही है, किन्तु किन्ही भी परिस्थितियो मे किसी मतदाता द्वारा ईव्हीएम पर अपना मत अंकित करते हुये फोटो नही लेने दी जायेगी।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया प्रतिनिधियो के लिये मतदान केन्द्रो में प्रवेश के लिये प्राधिकार पत्र जारी किये गये है। जिनमें यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि मतदान की गोपनीयता भंग नही हो, इसलिये मतदान केन्द्र के अंदर किसी भी प्रकार की फोटो खींचना या वीडियो फिल्म बनाना सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। प्राधिकार पत्र धारी मीडिया कर्मी पूरे समय रिटर्निग ऑफीसर, सहायक रिटर्निग ऑफीसर, पीठासीन अधिकारी, मजिस्ट्रेट एवं ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियो के सभी निर्देशो का पालन करेगें। प्राधिकार पत्र का उपयोग केवल वही व्यक्ति करेगा जिसके नाम से यह जारी किया गया है। प्राधिकारी पत्र धारी व्यक्ति अपनी सहज पहचान के लिये अपनी मीडिया संस्था द्वारा जारी परिचय पत्र भी साथ मे रखेगें। मतदान केन्द्र में प्रवेश करने वाले मीडिया कर्मी किसी दस्तावेज को हाथ नही लगायेगें और ना ही किसी व्यक्ति का साक्षात्कार लेगें। मतदान के दिन गैर प्रचार अभियान जोन अर्थात मतदान केन्द्रो से 100 मीटर के क्षेत्र में कोई साक्षात्कार आदि नहीं लिया जा सकेगा। मतदान केन्द्र के अंदर किसी भी प्रकार का विच्छृंखल व्यवहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 131 (1) ख के तहत दण्डनीय अपराध होगा। जिसके लिये जुर्माने के साथ तीन माह तक की सजा हो सकती है।
मतदान के दिन रहेगा अवकाश
राज्य शासन द्वारा विधानसभा रैगांव उप निर्वाचन के लिये मतदान के दिन 30 अक्टूबर शनिवार को सम्पूर्ण विधानसभा क्षेत्र रैगांव में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश निगोसियेबिल एस्टूमेंट एक्ट के तहत घोषित किया गया है। कामगारो को भी मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा के दृष्टिगत श्रम आयुक्त म0प्र0 इन्दौर ने निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले समस्त कारोबारी, व्यवसायी, औद्योगिक स्थापना एवं अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान की सुविधा देने की दृष्टि से संवैतनिक अवकाश प्रदान करने के निर्देश जारी किये है। ऐसे कारखाने जो सातो दिवस काम करते है उनमें प्रथम और द्वितीय पाली के श्रमिको की सुविधा के लिये दो-दो घण्टे का अवकाश मताधिकार का प्रयोग करने के लिये कामगारों को दिये जाने के निर्देश दिये गये है।