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Karti Chidambaram: सु्प्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की दी इजाज़त, पर जमा कराने होंगे एक करोड़ रुपये

Supreme court gives karti chidambaram permission to travel abroad: digi desk/BHN/ पूर्व वित्त मंत्री पी. चिंदबरम के बेटे कार्ति चिंदबरम (Karti Chidambaram) को सुप्रीम कोर्ट ने विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है। INX मीडिया केस में आरोपी कार्ति चिदंबरम को 25 अक्टूबर से 21 नवंबर तक विदेश जाने की इजाज़त मिली है, लेकिन इसके एवज में उन्हें SC रजिस्ट्री में 1 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे। उधर इसका विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कार्ति चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और वे पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश तक नहीं हो रहे।

इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर आगे विचार किया जाएगा। वैसे, सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल फरवरी माह में भी कार्ति को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दो करोड़ रुपये की सिक्योरिटी के तौर पर जमा कराने की शर्त पर विदेश जाने की इजाजत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कार्ति जिस भी देश में जाएं, ईडी को अपनी यात्रा और ठहरने का ब्यौरा दें।

क्या है मामला?

गौरतलब है कि कार्ति के खिलाफ कई आपराधिक मामलों में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की जांच चल रही है। इनमें से सबसे अहम है आईएनएक्स मीडिया मामला, जो विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी से संबंधित है। आईएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड़ रुपए का धन प्राप्त करने की विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी मिली थी। उस समय कार्ती चिदंबरम के पिता, पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे। इस मंजूरी में कार्ति चिदंबरम की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है।

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