उपचुनाव के बाद जिला पंचायत पद के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी
MP Panchayat Elections:/भोपाल/ मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने में अब कोई परेशानी नहीं है। हमारे स्तर पर तैयारियां हो चुकी हैं। चुनाव तीन चरणों में कराए जाएंगे। सभी जिला प्रशासन मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराने के साथ संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों की सूची तत्काल भेजें। जिन मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए रास्ता ठीक नहीं हैं, उन्हें दुरुस्त करवाया जाए। ये निर्देश राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने गुरुवार को कलेक्टरों को दिए। वे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने कलेक्टरों से चुनाव की तैयारियों की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि ऐसे मतदान केंद्र जहां मतदाताओं की संख्या 750 से अधिक है, वहां अतिरिक्त मतदानकर्मी नियुक्त किया जाए। मतदानकर्मियों को चिह्नित करके उन्हें प्रशिक्षण दिए जाने का कार्य शुरू किया जाए। इसमें इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के संचालन से लेकर चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारियां दी जाएं।
जिला और जनपद पंचायत के सदस्य का चुनाव ईवीएम और सरपंच व पंच का चुनाव मतपत्र से करवाया जाएगा। मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कलेक्टर करवा लें। यदि किसी केंद्र का स्थान परिवर्तन किया जाना है तो औचित्य सहित उसका प्रस्ताव भेजा जाए। मतदान केंद्र में बिजली आदि की व्यवस्था अभी से सुनिश्चित कर ली जाए। मार्च 2022 तक पंचायतों में रिक्त होने वाले पदों की जानकारी भी देने के लिए कहा गया है।
माना जा रहा है कि खंडवा संसदीय क्षेत्र सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के बाद जिला पंचायत पद के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा। एक जनवरी 2021 की मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। बैठक में उपचुनाव वाले जिले खंडवा, खरगोन, देवास, बुरहानपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और सतना के कलेक्टर मौजूद नहीं थे।
रिटर्निंग आफिसर की करें नियुक्ति
उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति जल्द की जाए। जिला पंचायत के सदस्यों के नामांकन जिला मुख्यालय, जनपद पंचायत के सदस्यों के ब्लाक मुख्यालय और सरपंच व पंच के क्लस्टर बनाकर लिए जाएंगे। 10 से 15 पंचायतों का एक क्लस्टर बनाया जाए। सेक्टर व जोनल अधिकारी बनाकर उन्हें विशेष कार्यपालिक दंडाधिकारी की शक्तियां देने का प्रस्ताव भेजें। नामांकन पत्र आनलाइन भी स्वीकार किए जाएं।