सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ जनपद पंचायत सोहावल में मंगलवार को विकासखण्ड स्तरीय रोजगार मेले का शुभारंभ जिला पंचायत सदस्य उमेश प्रताप सिंह तथा जनपद सदस्य धर्मेंद्र सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित एवं सरस्वती प्रतिमा मे माल्यापर्ण कर किया गया। रोजगार मेले में 195 युवाओं का प्राथमिक चयन किया गया है।
जिला परियोजना प्रबंधक म.प्र.डे.रा.ग्रा.आ. मिशन ने बताया कि रोजगार मेले में 231 युवाओ का पंजीयन किया गया तथा 195 युवाओ का प्राथमिकी चयन किया गया। उमेश प्रताप सिंह द्वारा 3 युवाओं का जॉब ऑफर लेटर प्रदान किया गया। कार्यक्रम में जिला परियोजना प्रबंधक विष्णु तिवारी एवं जिला प्रबंधक-कौशल अखलेश कुमार प्रजापति ने रोजगार मेला का उद्देश्य तथा मेले में उपस्थित 5 कंपनियो के प्रतिनिधियों द्वारा अपनी कंपनी की जानकारी दी गई। रोजगार मेले में यशस्वी ग्रुप में 16, गुड वर्क में 97, आरसेटी में 49, परम जॉब स्किल सैल्युशन प्रा.लि औरंगाबाद में 95, एल.आई.सी. में 24 युवाओ का प्राथमिक चयन किया गया।
जिला परियोजना प्रबंधक ने बताया कि जनपद कार्यालय नागौद में 1 सितम्बर को, मैहर में 2 सितम्बर, उचेहरा में 3 सितम्बर एवं जनपद पंचायत अमरपाटन के सभागार कक्ष में 4 सितम्बर विकासखंड स्तरीय रोजगार मेले आयोजित किये जायेंगे।
प्री-लिटिगेशन मीडिएशन से निकला वाद पूर्व मुकदमें का समाधान
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार वाद-पूर्व मुकदमें का निपटारा प्री-लिटिगेशन मीडिएशन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतना द्वारा किया जाता रहा है। इसी अनुक्रम में मंगलवार को आवेदक सहायक यंत्री ग्रामीण (द्वितीय) म.प्र. पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी लि. संभाग सतना द्वारा एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ। आवेदन में आवेदक द्वारा सतना-चित्रकूट रोड पर बगहा के पास रेलवे लाइन का निर्माण कार्य के दौरान पोकलेन मशीन से म.प्र. पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी लि. सतना की डबल सर्किल अण्डर ग्राउण्ड 33 केव्हीए की केबल, जिसका मूल्य 15 लाख था, क्षतिग्रस्त हो गई। जिसे सुधारने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ।
प्रकरण के निराकरण के लिये समन्वयक/जिला न्यायाधीश सतना द्वारा प्रकरण को मध्यस्थता प्री-लिटिगेशन के रूप में पंजीकृत कर मध्यस्थ के रूप में जिला विधिक सहायता अधिकारी सुभाष चौधरी को नियुक्त किया गया। श्री चौधरी ने अनावेदक (महा प्रबंधक पश्चिम मध्य रेलवे) को तलब कर उभयपक्षों को समझाईश देने और दोनों पक्षों के मध्य एकल बैठक एवं संयुक्त बैठक में मामले का समाधान निकालने का प्रयत्न किया। जिसके कारण उभयपक्षों के मध्य समझौता हुआ, जिसमें अनावेदक द्वारा क्षतिग्रस्त केबल सुधारने तथा क्षतिग्रस्त केबल के स्थान पर नई केबल लगाने तथा सुधार कार्य में होने वाले सम्पूर्ण व्यय को वहन करने को लेकर सहमति बनी। इस प्रकार एक मुकदमा जो न्यायालय में जाने के पूर्व ही मध्यस्थता द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतना में निपटाया गया। विद्युत मंडल के पैनल अधिवक्ता अनिल मिश्रा द्वारा मामले में सहयोग किया गया।