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High court:गुजरात उच्च न्यायालय ने धर्म स्वतंत्रता संशोधन कानून की 4 धाराओं के अमल पर लगाई रोक, यह थी आपत्ति

Gujarat high court stayed implmentation of 4 section: digi desk/BHN/ अहमदाबाद। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से बनाए गए गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन कानून की 4 धाराओं के अमल पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल शादी कर लेने से कोई अपराधी नहीं हो सकता इसके लिए यह साबित करना आवश्‍यक है कि विवाह लालच या भय से किया गया है। जमीयत उलेमा ए हिंद और माइनॉरिटी कोआर्डिनेशन कमेटी के संयोजक मुजाहिद नफीस ने गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन कानून ( चर्चित लव जिहाद कानून) को चुनौती कि यह संविधान दी थी। याचिका में बताया गया कि यह कानून संविधान प्रदत्त व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इसमें अंतर धार्मिक विवाह कानूनी रूप से अनैतिक बताया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 25 एवं 26 के तहत व्यक्ति को दी गई स्वतंत्रता को भी बाधित करता है। नए धर्म स्वतंत्रता कानून के अस्तित्व में आने के बाद अंतरधार्मिक विवाह ही अपने आप में एक अपराध हो गया है। इस कानून केे पुलिस दुरूपयोग की भी आशंका जताई गई है। गत सप्‍ताह सरकार की ओर से महाधिवक्‍ता कमल त्रिवेदी ने अदालत में कहा था अंतर्धाधार्मिक विवाह करना अपराध नहीं है लेकिन बहला फुसलाकर तथा धमकी देकर या प्रभाव में लेकर विवाह करना व धर्म परिवर्तन को अपराध माना गया है। ऐसे मामलों की जांच पुलिस उपाधीक्षक स्‍तर का अधिकारी करता है जिससे गलती होने की आशंका भी कम रहती है। उनका यह भी कहना था कि गलत तरीके से विवाह कर लडकी का धर्म परिवर्तन करने वालों को इस कानून से डरना चाहिए।

गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ एवं न्यायाधीश बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई के बाद गुरुवार को धर्म स्‍वतंत्रता संशोधन कानून की धारा 3,4,5, व 6 पर आपत्ति जताते हुए इनके अमल पर रोक लगा दी है।
अदालत ने कहा कि केवल विवाह करने के आधार पर किसी को अपराधी नहीं माना जा सकता। प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भी यह साबित करना जरुरी है कि विवाह लालच, भय दिखाकर या दबाव डालकर किया गया है। कानून में माता-पिता के अलावा रक्‍त संबंध के किसी भी व्‍यक्ति को प्राथमिकी दर्ज कराने का अधिकार दिया गया है।
गुजरात विधानसभा ने अप्रैल 2021 में ही यह कानून विधानसभा में पारित किया था जिसे राज्यपाल ने मई 2021 में मंजूरी दी थी। राज्‍यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा तब कहा था कि गुजरात सरकार ने उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने के बाद गुजरात में भी इस तरह के कानून की आवश्यकता को देखते हुए यह कानून बनाया था। कानून के तहत किसी भी युवती को धोखा देकर, छल – बल अथवा किसी तरह की धमकी या प्रभाव में लेकर विवाह करने पर यह कानून लागू होता है। इसके तहत आरोपी को 3 से 5 साल की सजा तथा 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। युवती नाबालिक अथवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग से हो तो 4 से 7 साल की सजा वह 3 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। जबकि इस तरह के विवाह में मदद करने वाले को 3 से 10 साल तक की सजा तथा 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

धर्म स्‍वतंत्रता संशोधन कानून की इन धाराओं पर है आपत्ति

  1. धारा 3 – विवाह के लिए कपटयुक्‍त साधनों के उपयोग का उल्‍लेख है
  2. धारा -4 विवाह से नाराज कोई व्‍यक्ति, माता-पिता, भाई – बहन अथवा कोई रक्‍त या विवाह संबंधी एफआईआर करा सकता है
  3. धारा -5 विवाह में सहयोग करने वाले व परामर्श देने वाला भी आरोपी
  4. धारा -6 विवाह के पहले या बाद में धर्म परिवर्तन को अपराध माना गया है साथ ही इसमें मदद करने वाले व्‍यक्ति व संस्‍था को भी आरोपी माना जाकर उनके लिए 3 से 10 साल की सजा व 5 लाख तक के जुर्माने के प्रावधान के साथ ऐसी संस्‍था को सरकारी अनुदान से वंचित करने का भी प्रावधान है।

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