Finance minister says deposit up to 5 lakhs will be insured bank: digi desk/BHN/ केन्द्र सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने बैंक बंद होने की स्थिति में खाताधारकों को 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपये तक की राशि वापस करने की गारंटी देने का फैसला किया है। इसके लिए कैबिनेट ने डीआईसीजीसी कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) कानून में संशोधन के साथ जमा बीमा का दायरा बढ़ जाएगा और इसके अंतर्गत 98.3 प्रतिशत बैंक खाताधारक पूरी तरह संरक्षित हो जाएंगे। साथ ही बैंक बंद होने की स्थिति में भी खाता धारकों को 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपये तक की जमा राशि वापस मिल जाएगी।
इसके अलावा सरकार ने बुधवार को सीमित जवाबदेही भागीदारी (LLP) अधिनियम में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस संशोधन के तहत जिन बदलावों का प्रस्ताव किया गया है, उसमें कानून के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर उसे आपराधिक कार्रवाई से बाहर रखना शामिल है। उन्होंने कहा कि इस मंजूरी से अधिनियम में दंडात्मक प्रावधानों की कुल संख्या घटकर 22 रह जाएगी जबकि सुलह के जरिये मामलों को निपटाने वाले अपराधों (कंपाउंडेबल ऑफेन्स) की संख्या केवल सात रह जाएगी। साथ ही गंभीर अपराधों की संख्या केवल तीन होगी। दरअसल इसका मकसद इस कानून के तहत विभिन्न प्रावधानों को आपराधिक श्रेणी से अलग करना तथा देश में कारोबार करने को और सुगम बनाना है।