Corona Curfew in MP: digi desk/BHN/भोपाल/ प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के जो प्रतिबंध लागू हैं, वे 15 जुलाई तक बरकरार रहेंगे। न तो कोचिंग संस्थान खुलेंगे और न ही सिनेमाघर। कोरोना संक्रमण पूरी तरह नियंत्रण में होने के कारण संभावना जताई जा रही थी कि आठ जुलाई से अनलॉक के तहत कुछ और छूट दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि नई गाइडलाइन अब 15 जुलाई को आएगी।
संक्रमण में कमी को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों में जो राहत दी गई थी, वो 15 जुलाई तक बरकरार रहेगी। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ.राजेश राजौरा ने बताया कि फिलहाल प्रतिबंधों में कोई नई छूट नहीं दी जा रही है। हालांकि, अधिकांश मामलों में प्रतिबंध से राहत पहले ही दी जा चुकी है।
सभी नगरीय क्षेत्रों में रात का कर्फ्यू अब 10 की जगह 11 बजे से सुबह छह बजे तक ही रहेगा। बताया जा रहा है कि अनलॉक को लेकर गठित मंत्री समूह ने सिनेमाघर और कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति देने की अनुशंसा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि टीकाकरण के आधार पर अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, यह निर्णय कोरोना की स्थिति को देखते हुए आवश्यकता के आधार पर ही लिया जाएगा। स्कूल फिलहाल बंद ही रहेंगे। कोरोना की रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करना अनिवार्य रहेगा।