सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार ’आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश’ अभियान के तहत आगामी सत्र से 107 शासकीय महाविद्यालयों में 177 डिप्लोमा और 282 सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों के माध्यमों से मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा को और अधिक रोजगारोन्मुखी बनाया जाएगा।
मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के कौशल विकास में मदद करेंगे। स्थानीय उद्योगों की आवश्यकता और विद्यार्थियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। विद्यार्थियों को उद्योगों में इंटर्नशिप एवं अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। विद्यार्थी महाविद्यालयों में अपनी डिग्री करते हुए सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम कर सकते हैं। इनकी अवधि 6 माह होगी। डिप्लोमा कोर्स एक साल की अवधि के होंगे और इन्हें अलग से करना होगा।
पहली बार इन विषयों में प्रारंभ होंगे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम
इस सूची में 15 सर्टिफिकेट और 15 डिप्लोमा पाठ्यक्रम ऐसे हैं, जो मध्यप्रदेश में पहली बार प्रारंभ किए जा रहे हैं। हर्बल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स, कल्टीवेशन प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट, जीएसटी एंड इनकम टैक्स, लैबोरेट्री मैनेजमेंट, वर्मी कंपोस्टिंग एंड हॉर्टिकल्चर, योग ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर, सिक्योरिटी सर्विस, जियो इनफॉर्मेटिक्स, टैक्सटाइल टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एसेसमेंट, एनजीओ मैनेजमेंट, वैदिक मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल सेफ्टी रूल्स, एंब्रॉयडरी एंड टेलरिंग विषयों में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रारंभ होंगे।
इसके अतिरिक्त डिजास्टर मैनेजमेंट, साइक्रोमेट्रिक टेस्टिंग इन काउंसलिंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आर्कियोलॉजिकल साइंस, डिजाइनर फ्लावर पॉट मेकिंग एंड वुड कार्विंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, कम्युनिकेशन एंड इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, नर्सरी एंड फ्लोरीकल्चर, क्रिएटिव स्किल्स, सोइल टेस्टिंग, इंडस्ट्रियल वर्क एंड मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, मीडिया एस्थेटिक्स, कम्प्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग विषयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जायेंगे। उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू करने की भी तैयारी चल रही है।
लोक सेवा केन्द्रों से भी मिलेंगे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करना ईडब्ल्यूएस की सेवा मध्यप्रदेश प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत अधिसूचित की गई है। इस सेवा का उद्देश्य मध्यप्रदेश का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 85-25-4-84 26 दिसम्बर 1984 द्वारा विर्निर्दिष्ट अन्य पिछडे वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं, को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण हेतु आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। इस सेवा के लिए पदाभिहित अधिकारी के रूप में तहसीलदार को अधिकृत किया गया हैं एवं सेवा के निराकरण की समय सीमा 15 दिवस है। इस सेवा को प्राप्त करने के लिए ऐसे नागरिक पात्र हैं, जिनके परिवार की कुल आय 8 लाख रूपये से अधिक न हो। आय में सभी स्त्रोतों की आय शामिल होगी जो वेतन, कृषि, व्यवसाय आदि से होवे। ईडब्ल्यूएस की सेवा प्राप्त करने के लिए नागरिक तहसील मुख्यालयों में स्थापित लोक सेवा केन्द्र में जाकर निर्धारित दस्तावेज व शुल्क जमा कर अपना आवेदन जमा करा सकते हैं।