Provident Fund: digi desk/BHN/ Provident Fund को अक्सर भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाता है। हालाकि इसे निकलवाने में पहले काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ता था लेकिन कोरोना काल से सरकार ने पीएफ की रकम आसानी से निकाले जाने की सुविधा दी है, जिससे लोगों को काफी सहूलियत हो रही है। इसके लिए भी एक बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अगर आपका पीएफ अकाउंट बैंक खाते से लिंक है तो ही आप इसे निकाल सकते हैं। साथ ही इसमें केवाईसी अपडेट होना भी चाहिए। वहीं जिन लोगों के बैंक खाते मर्जर के बाद अपडेट नहीं है उन्हें पीएफ निकलवाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
पुराना IFSC अब कोई काम का नहीं
बहुत सी बैंक दूसरी बैक में मर्ज हो चुकी हैं ऐसे में जिन लोगो के पास पुरानी बैंक का IFSC कोड है तो वह अब किसी काम का नहीं है। सरकारी बैंको के मर्जर के बाद उनके आईएफएससी कोड 1 अप्रैल, 2021 से बेकार हो गए हैं ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने PF अकाउंट होल्डर्स से बैंक जानकारी को अपडेट कराने को कहा है वो इसलिए क्योंकि पुराने खाते से पैसे निकालने में परेशानी आ सकती है बस यही वजह है कि ये समस्या किसी भी ग्राहक के साथ न आए इस ऐवज में अपने बैंक खाते की डिटेल अपडेट करा लें। अपडेट के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनो ही तरीका अपना सकते हैं।
ऐसे कर सकते हैं अपना खाता अपडेट
अगर आपकी बैंक भी किसी दूसरी बैंक में मर्ज हो चुकी है तो अपने खाते को अपडेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको नए IFSC कोड प्राप्त करने के लिए अपनी पुरानी पासबुक और चेकबुक को बैंक को सौंपना होगा। इसके बदले वे आपको अपडेटेड डिटेल्स पासबुक और चेकबुक देगें। इसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आधिकारिक पोर्टल पर लाॅग इन करके आप अपने नए बैंक डिटेल्स को पीएफ अकाउंट से अपडेट कर सकते हैं।
इस बैंक में खाता है तो अपडेट कर लें
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से जारी अलर्ट के अनुसार इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, आंध्र बैंक, ऑरिएंटल बैंक ऑफ काॅमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, काॅर्पोरेशन बैंक का आईएफएससी कोड अब से अमान्य हो गया है। इसलिए बिना किसी देरी के आज ही इसे अपडेट करा लें ताकि भविष्य में आने वाली समस्या से आप बच सकें।
ईपीएफओ ने निकासी में दी राहत
देश में कर्मचारियों की आर्थिक समस्याओं को कम करने के मकसद से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ग्राहकों को निकासी में राहत दी है। राहत के अनुसार ईपीएफओ सदस्य पीएफ राशि की दूसरी किस्त भी आसानी से निकाल सकते हैं। नए नियम के अनुसार अब एक ईपीएफ खाताधारक जिसने कोरोना की पहली लहर में अपने पीएफ खाते से पैसा निकाला है वह महामारी की दूसरी लहर में भी रकम निकाल सकता है। इस नए नियम के अनुसार कर्मचारी ईपीएफ शेष राशि का 75 प्रतिशत या 3 महीने की मूल रकम और मंहगाई भत्ता दोनों निकाल सकते हैं।