Corona Deaths:digi desk/BHN/ क्या कोरोना महामारी के कारण जान गंवाने वाले देश के हर नागरिक के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी? इस मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और ताजा खबर यह है कि केंद्र सरकार ने मामले पर अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि हर मृतक के परिवार को चार लाख रुपए की आर्थिक मदद देना संभव नहीं है। ऐसा किया गया तो आपता राहत कोष खत्म हो जाएगा, जिससे विभिन्न कार्य किए जाते हैं। अब इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। इससे पहले 11 जून को सुनवाई हुई थी तब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह इस बारे में पूरी संवेदनशीलता के साथ विचार कर रही है, इसलिए उसे और समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दस दिन का समय देते हुए 21 जून की तारीख सुनवाई के लिए तय की थी।
समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, केंद्र ने कोरोना महामारी के कारण मरने वाले हर शख्स के परिवार को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और मुआवजा देने की मांग वाली याचिकाओं का जवाब देते हुए SC में हलफनामा दायर कर दिया है। केंद्र ने हलफनामा दायर किया है कि वित्तीय बाधाओं और अन्य कारणों से परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता है।
हालांकि केंद्र ने यह भी कहा है कि राज्य सरकारें चाहें तो आपदा राहत कोष से अपने-अपने राज्य में अनुग्रह राशि का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन यह भी देखा जाना चााहिए कि इससे दूसरे काम बाधित न हों। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आपदा प्रबंधन का काम स्थानीय अधिकारियों पर छोड़ा गया है और उन पर ऐसा कोई आदेश बाध्यकारी नहीं होना चाहिए।