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प्रभारी मंत्री ने ली जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक

Satna: सतना जिले में एक जून से गाइडलाइन के अनुसार खुलेगा कोरोना कर्फ्यू

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ सतना जिले में 31 मई की प्रातः 6 बजे तक लागू कोरोना कर्फ्यू एक दिवस और आगे बढ़ाकर एक जून की प्रातः 6 बजे तक लागू कर दिया गया है। एक जून से जिले में कोरोना कर्फ्यू समाप्ति एवं जन-जीवन सामान्य करने के संबंध में राज्य शासन के गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रतिबंधों एवं गतिविधियों को मुक्त किया जाएगा। इस आशय का निर्णय कलेक्ट्रेट में प्रभारी मंत्री कोविड-19 एवं राज्यमंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास रामखेलावन पटेल की अध्यक्षता में संपन्ना जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिया गया। इस मौके पर सांसद गणेश सिंह, विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, कलेक्टर अजय कटेसरिया, पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, आयुक्त नगर निगम तन्वी हुड्डा, सीईओ जिला पंचायत हरेंद्र नारायण, जिला संकट समूह के सदस्य पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी, नरेंद्र त्रिपाठी, योगेश ताम्रकार, मकसूद अहमद, अपर कलेक्टर विमलेश सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक अवधिया, डॉ पीके श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।

सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन एवं मेले, जिनमें समूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे
जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में सर्वप्रथम कलेक्टर अजय कटेसरिया ने शासन के गृह मंत्रालय द्वारा एक जून से प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू खोलने और संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी। बताया गया कि पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित गतिविधियों में सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन एवं मेले, जिनमें समूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान में ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगी। सभी सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह बंद रखे जाएंगे।
धार्मिक पूजा स्थलों में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकेंगे
सभी धार्मिक पूजा स्थलों में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकेंगे। अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति होगी। जिला प्रशासन को व्यक्तियों की सूची देकर विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर 20 लोगों के साथ अनुमति रहेगी। इसके अलावा पूरे प्रदेश में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। जो शनिवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार की प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। पूरे प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी रहेगा। रूल ऑफ सिक्स के तहत 1 जून से सभी जगह अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
इन्हें रहेगी छूट

प्रतिबंध से मुक्त गतिविधि में आवश्यक वस्तुओं, प्राथमिकता सेक्टर की दुकानों की बाजार, शहरी क्षेत्र में 50 प्रतिशत से अधिक दुकानें नहीं खुल सकेंगी। गली-मोहल्ले की दुकान पूर्ववत् खुली रहेंगी, लेकिन कोरोना से बचाव के प्रोटोकाल पालन की जिम्मेदारी दुकान संचालक की होगी। इन निर्देशों के तहत सतना शहर एवं अन्य शहरी क्षेत्रों में संपूर्ण बाजार को दो हिस्सों में बांट कर अल्टरनेट दुकानें खोलने की अनुमति देने का सुझाव दिया गया। प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार रविवार 30 मई को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकासखंड स्तरीय, नगर की वार्ड स्तरीय, ग्राम स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित की जाए और उनमें निर्णय लेकर अपने-अपने क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू अनलॉक के सुझाव भी लिए जाएं।

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