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ITR Filling: आईटीआर फाइल नहीं किया तो पछताएंगे, चुकाना पड़ सकता है भारी-भरकम टीडीएस

ITR Filling:digi desk/BHN/रायपुर/ वित्तीय वर्ष 2021-22 में आयकर में कई नियमों में बदलाव हुआ है। इन नियमों के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। आप यह जान लीजिए कि आयकर रिटर्न भरने में आपके द्वारा की गई लापरवाही के चलते आपको भारी-भरकम टीडीएस भरना पड़ सकता है। इस वित्तीय वर्ष में यह नियम लागू भी हो गया है। इसके लागू होने के बाद यह तय हो गया है कि आईटीआर फाइल करने से बचना आपको काफी महंगा पड़ेगा।

कर विशेषज्ञों का कहना है कि इस नियम के जरिए अधिक से अधिक लोगों को आयकर रिटर्न के दायरे में लाया जा रहा है। इसके साथ ही इस वित्तीय वर्ष से बुजुर्ग नागरिकों 75 साल से अधिक उम्र को थोड़ी राहत भी दी जा रही है। इन नियमों के बारे में जानकारी रखना जरूरी है।

टीडीएस व टीसीएस में ऊंची दरें

कर विशेषज्ञों के अनुसार यह प्रस्ताव बजट में पारित हो चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य ज्यादातर लोगों को आयकर रिटर्न ब्रैकेट में लाने के लिए किया गया है। बताया जा रहा है कि बजट में स्त्रोत (टीडीएस) पर कर की कटौती या स्त्रोत पर जमा टैक्स (टीसीएस) की ऊंची दरों का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में उन लोगों को भी शामिल किया गया है जो पैन कार्ड रखते है, लेकिन रिटर्न दाखिल नहीं करते।

पैन डिटेल न देने पर कटता है 20 फीसद टीडीएस

वर्तमान में ज्यादा टीडीएस या ज्यादा टीसीएस काटने का प्रावधान तब है जब किसी न अपना पैन डिटेल नही दिया है। उस स्थिति में आयकर नियमों के अनुसार ज्यादा टीडीएस या ज्यादा टीसीएस लागू होता है।

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