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कोरोना कर्फ्यू की अवधि में जिले में बंद रहेंगी शराब दुकाने, बेचते पाए गए तो होगी कड़ी कार्रवाई, कलेक्टर ने जारी किये आदेश 

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शासन के गृह विभाग के निर्देशों के अनुक्रम में संक्रमण की चेन तोड़ने संपूर्ण सतना जिले में 16 मई की रात्रि 11 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। राज्य शासन के गृह विभाग के निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन एवं कोरोना कर्फ्यू की अवधि में उन क्षेत्रों की समस्त फुटकर मदिरा की दुकानें एवं बार को बंद रखा जाता है।

राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस के फैलाव को नियंत्रण करने एवं बचाव के प्रयासों के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजय कटेसरिया ने आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 के तहत आदेश जारी कर 16 मई की रात्रि 11 बजे तक कोरोना कर्फ्यू अवधि में संपूर्ण जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। इस अवधि में सतना जिले की समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। वाइन की फुटकर बिक्री (रिटेल आउटलेट), होटल बार (एफएल-3), देशी मद्य भण्डागार, सतना जिले की समस्त इकाईयां पूर्णतः बंद रखी जायेंगी। मदिरा दुकानों पर बिक्री पूर्णतः निषेध रहेगी एवं संपूर्ण जिले में मदिरा का परिवहन पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। भांग और भांग घोटा की दुकाने भी पूर्णतः बंद रखी जायेंगी। आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

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