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शादी और समारोह में अब केवल 10 व्यक्ति ही होंगे शामिल, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किये आदेश

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ सतना जिले में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण में हो रहे तेजी से फैलाव के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने पूर्व जारी प्रतिबंधित आदेशों को और सख्त किया है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पुनरीक्षित प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार अब शादी, समारोह में पण्डित, नाई सहित कुल 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेगें। जिसकी सूचना संबंधित थाने में शादी पूर्व अनिवार्य रूप से दिया जाकर प्राप्ति अभिस्वीकृति कर सकेंगे एवं थाना प्रभारी द्वारा अभिस्वीकृति दी जायेगी। शादी समारोह दिन में सायं 5 बजे के पूर्व सम्पन्न कराना अनिवार्य होगा। इस दौरान किसी भी तरह की बारात, जुलूस निकालना अथवा सामूहिक कार्यक्रम आयोजित करना प्रतिबंधित रहेगा।

डी.जे. और लाउडस्पीकर बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश के उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई जायेगी तथा अस्थायी जेल भेजने की कार्यवाही होगी। उल्लंघन पर दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत बंधपत्र भी निष्पादित कराया जायेगा।

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