Government of nct delhi amendment act:digi desk/BHN/दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस के बीच केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने आम आदमी सरकार की लगभग सभी शक्तियां छीन ली है। अब राजधानी में उपराज्यपाल की सरकार होगी। सेंट्रल गर्वनमेंट ने राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम 2021 को लागू कर दिया है। इस फैसले के अरविंद सरकार को हर फैसले के लिए उपराज्यपाल पर निर्भर रहना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अधिनियिम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गया है।
सरकार मतलब अब उपराज्यपाल
राजधानी में लागू हुए नए कानून के मुताबिक सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। अब दिल्ली सरकार को कोई भी कार्यकाल फैसला लेने से पहले एलजी से मंजूरी लेनी होगी। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन के हस्ताक्षक के साथ अधिसूचना जारी हुई है। जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम 2021 की धारा एक की उपधारा-2 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल कर केंद्र 27 अप्रैल 2021 से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है।
24 मार्च को राज्यसभा में हुआ पारित
लोकसभा में विधेयक 22 मार्च को पास हुआ। 24 मार्च को राज्यसभा में भी पारित किया गया और पास हो गया। विधेयक में प्रस्ताव है कि उपराज्यपाल को आवश्यक रूप से अनुच्छेद 239क के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर मामलों में चयनित वर्ग में दिया जा सकेगा। बता दें नए संशोधन के मुताबिक सरकार को एलजी के पास विधायी प्रस्ताव 15 दिन पहले जबकि प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम सात दिन पहले भेजने पड़ेंगे।
केजरीवाल सरकार कर रही विरोध
इस कानून के पारित होने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने विरोध किया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन बताया था।