समय सीमा प्रकरणों की बैठक
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवम्बर को मनाया जायेगा। सतना जिले का मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउण्ड में प्रातः 9 बजे से ध्वजारोहण के साथ शुरू होगा। सोमवार को कलेक्टर अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न समय सीमा प्रकरणों की बैठक में तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इस मौके पर अपर कलेक्टर स्वप्निल वानखडे, सीईओ जिला पंचायत संजना जैन, एसडीएम जीतेन्द्र वर्मा, एपी द्विवेदी, आरएन खरे, राहुल सिलाडिया, एलआर जांगडे, अधीक्षण यंत्री पीके मिश्रा सहित जिला विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
म.प्र. के स्थापना दिवस पर पुलिस परेड ग्राउण्ड में प्रातः 9 बजे मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण सामूहिक राष्ट्रगान के अलावा सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन भी होंगे। कार्यक्रम का समापन 9.40 बजे मध्यप्रदेश गान के साथ होगा। मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर स्थानीय स्तर पर 1 से 3 नवम्बर तक जिला स्तर पर विविध कार्यक्रम होंगे। प्रदेश में 31 अक्टूबर से 2 नवम्बर तक सभी शासकीय भवनों पर रात्रि में रोशनी की जायेगी। इसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर 29 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे दादा सुखेन्द्र सिंह स्टेडियम से चौपाटी सिविल लाइन तक ’’रन फार यूनिटी’’ का भी आयोजन किया जायेगा।
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि सतना जिले प्रदेश में ग्रेडिंग के हिसाब से 13वें स्थान पर है। पिछले हफ्ते की लंबित 12088 कुल शिकायतों में 1071 और जुडकर इस हफ्ते 13159 लंबित हो गई है। सभी विभाग के अधिकारी सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को गंभीरतापूर्वक निराकरण करें। उन्होंने कहा कि एक हजार दिवस से अधिक की शिकायतों को एक सप्ताह के भीतर शून्य पर लायें, अन्यथा संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। मार्कफेड की जिला विपणन अधिकारी के बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। बैठक में सीपी ग्राम की लंबित 176 शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश भी दिये गये।
भरण-पोषण अधिनियम के क्रियान्वयन पर गंभीर रहे अधिकारी-कलेक्टर
जिला स्तरीय समिति की बैठक
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 एवं मध्यप्रदेश नियम 2009 अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण और भरण-पोषण संबंधी नियमों के क्रियान्वयन में संवेदनशीलता से कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए सभी एसडीएम अपने क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी होते हैं। इस मौके पर अपर कलेक्टर स्वप्निल वानखडे, सीईओ जिला पंचायत संजना जैन, एसडीएम जीतेन्द्र वर्मा, एपी द्विवेदी, आरएन खरे, राहुल सिलाडिया, उप संचालक सामाजिक न्याय सौरभ सिंह, अशासकीय सदस्य हरिप्रकाश गोस्वामी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
उप संचालक सामाजिक न्याय ने बताया कि समिति की प्रत्येक 3 माह में बैठक आहूत की जाती है। बुजुर्गजनों के भरण-पोषण अधिनियम अंतर्गत जनसुनवाई के प्राधिकृत अधिकारी सभी एसडीएम है। उन्होंने बताया कि माता-पिता या आश्रित बुजुर्गजनों के भरण-पोषण नियम के उल्लंघन पर 10 हजार रूपये तक के मासिक भरण-पोषण भत्ता अधिरोपित करने के प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत बुजुर्गजनों के लिए पुनर्वास की दिशा में भी प्रावधान किये गये हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एलके तिवारी ने शासन की योजना अनुसार बताया कि 70 वर्ष की आयु से अधिक सभी बुजुर्गजनों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा प्रदान की जायेगी।