लॉकडाउन के संबंध में गृह विभाग ने जारी किये दिशा-निर्देश
- दवा की दुकान, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम तथा दूध एवं सब्जी की दुकानें लॉकडाउन की अवधि में भी खुली रहेंगी
- औद्योगिक इकाईयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवागमन की अनुमति
- परीक्षार्थियों तथा परीक्षा के आयोजन से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों को भी प्रतिबंध से मुक्त
- लॉकडाउन की अवधि में एंबुलेंस तथा फायर ब्रिगेड सेवायें एवं टीकाकरण के लिये जाने वाले नागरिकों को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है
- बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिकों को भी प्रतिबंध से राहत
सतना, रीवा, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिये शासन के गृह विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश सभी कलेक्टरों को जारी किये गये हैं। अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्री राजेश राजौरा ने इस संबंध में निर्देश जारी किये हैं। जारी निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा। शहरी क्षेत्रों में शुक्रवार को शाम 6 बजे से सोमवार को प्रातः 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। पूरे प्रदेश में सभी शासकीय कार्यालय सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे। शनिवार तथा रविवार को शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। कार्यालय आगामी तीन महीने तक प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। यह आदेश 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगा। प्रदेश में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कोरोना के संबंध में जारी गाइडलाइन के अनुसार हाटस्पाट, कंटेनमेंट जोन तथा 7 से 10 दिनों के लॉकडाउन संबंधी आदेश संबंधित जिला कलेक्टर लागू करेंगे।
जारी आदेश के अनुसार लॉकडाउन की अवधि में विभिन्न गतिविधियों के लिये छूट दी गई है। अन्य राज्यों से वस्तुओं तथा व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति रहेगी। दवा की दुकान, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम तथा दूध एवं सब्जी की दुकानें लॉकडाउन की अवधि में भी खुली रहेंगी। औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के लिये कच्चा माल तैयार करने वाली इकाईयों तथा औद्योगिक इकाईयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवागमन की अनुमति रहेगी। लॉकडाउन की अवधि में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवागमन की अनुमति होगी।
परीक्षा केन्द्र जाने वाले एवं परीक्षा केन्द्र से आने वाले परीक्षार्थियों तथा परीक्षा के आयोजन से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। लॉकडाउन की अवधि में एंबुलेंस तथा फायर ब्रिगेड सेवायें एवं टीकाकरण के लिये जाने वाले नागरिकों को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिकों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। इसके साथ-साथ कलेक्टर स्थानीय परिस्थितियों तथा कोविड प्रोटोकाल के अनुसार अपने जिले में अतिरिक्त प्रतिबंध लागू कर सकते हैं।