Friday , October 4 2024
Breaking News

MP: पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी… अब मिलेगा 20 % अतिरिक्त पेंशन का लाभ

  1. इंदौर खंडपीठ ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आदेश दिया
  2. जगदीश करोड़ीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी
  3. 2009 में पेंशन के संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी

इंदौर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आदेश दिया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी के आयु के 80वें वर्ष में प्रवेश करते ही उसे 20 प्रतिशत पेंशन वृद्धि का लाभ दिया जाए। सेवानिवृत्त निगमकर्मी जगदीश करोड़ीवाल ने इस संबंध में एडवोकेट मनीष यादव के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

2009 में अधिसूचना जारी की गई थी

इसमें उन्होंने कहा था कि 80वें वर्ष में प्रवेश पर 20 प्रतिशत पेंशन वृद्धि के संबंध में राज्य शासन के 2009 में अधिसूचना जारी की थी। इंदौर नगर निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारी करोड़ीवाल पिछले वर्ष 79 वर्ष की आयु पूर्ण कर 80 वे वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं।

पेंशन बढ़ोतरी की गुहार लगाई थी

उनके द्वारा निगमायुक्त को आवेदन देते हुए पेंशन वृद्धि की पात्रता का हवाला देते हुए 20 प्रतिशत पेंशन वृद्धि दिए जाने की गुहार लगाई गई थी, लेकिन उन्हें पेंशन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। इस पर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी।

न्यायमूर्ति अभ्यंकर ने आदेश दिए

एडवोकेट यादव के तर्को से सहमत होकर न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर ने याचिका स्वीकारते हुए 30 दिन के भीतर याचिकाकर्ता को उक्त पेंशन वृद्धि का लाभ 80वें वर्ष में प्रवेश करते ही देने के आदेश दिए। इस राशि पर ब्याज भी देना होगा।

About rishi pandit

Check Also

इंदौर में नशा सर चढ़कर वोला, शराब के नशे में धुत दो लड़कियों ने जमकर हंगामा, युवक की बाइक में जमकर की तोड़फोड़

इंदौर शराब के नशे में धुत दो लड़कियों ने जमकर हंगामा किया। उसके बाद युवक …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *