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Param Bir Singh Case: महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच के आदेश

Param Bir Singh Case:digi desk/BHN/ महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में गृहमंत्री अनिल देशमुख की परेशानियां बढ़ गई हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने देखमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने मान है कि अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोप बहुत गंभीर हैं। बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में परमबीर सिंह को पद से हटा दिया था। इसके बाद परमबीर सिंह ने सनसनीखेज खुलासा किया था कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को हर दिन 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। यह मामला लगातार उलझता जा रहा है और अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग हो रही है।

महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने सीबीआई को 15 दिन के अंदर शुरुआती जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हाई कोर्ट का मानना है कि मामला महाराष्ट्र के गृह मंत्री से जुड़ा है इसलिए जांच निष्पक्ष होना चाहिए। परमबीर सिंह ने पद से हटाए जाने के बाद हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी और अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए थे। इससे पहले परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे अपने लेटर में दावा किया था कि देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बार और रेस्त्रां से 100 करोड़ रुपए की वसूली करने को कहा था। इसके बार परमबीर हाई कोर्ट पहुंचे थे।

यह पूरा मामला उद्योगपति मुकेश अंबानी के निवास एंटिलिया के बाहर मिले विस्फोटक की जांच के दौरान सामने आया है। जांच के दौरान मनसुख हिरेन की मौत हो गई, जिसका शक सचिन वाजे पर गया और फिर आंच गृह मंत्री तक आ पहुंची।

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