Corona virus update:digi desk/BHN/ कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। कई राज्यों ने अपने यहां कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इस क्रम में आज राजस्थान सरकार ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार प्रदेश में भी नगर निगमों के क्षेत्रों में 22 मार्च से रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में कर्फ्यू लगाया जाएगा। 25 मार्च से राज्य में प्रवेश करने वाले मेहमानों को 72 घंटे से अधिक पुरानी नेगेटिव आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट नहीं देनी होगी। प्राथमिक स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। कोरोना महामारी को फिर से फैलते देख राजस्थान सरकार ने पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को आगामी आदेश तक बंद करने और इससे ऊपर की कक्षाओं में कुल क्षमता के 50 फीसद स्टूडेंट्स को ही बुलाने के निर्दश दिए हैं। सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के सभी नगर निकायों में रात 10 बजे बाजार बंद हो जाएंगे। वहीं, आठ शहरों में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। आगामी 25 मार्च से प्रदेश के बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया गया है। इससे पहले केरल, महाराष्ट, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों के लिए ही रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया गया था, लेकिन अब देश के किसी भी राज्य के आने वाले लोगों को यह रिपोर्ट दिखानी होगी।
कहां रहेगी छूट और कहां रहेगी पाबंदी
आईटी कंपनियों, दवा की दुकानों और हवाई अड्डों पर भी छूट रहेगी। विवाह समारोह में 200 व अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। विवाह समारोह की सूचना संबंधित उपखंड अधिकारियों को देनी होगी। प्रशासन के मांगने पर वीडियोग्राफी भी उपलब्ध करानी होगी। एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में खुले स्थानों पर होने वाले सामाजिक, मनोरंजक, राजनीतिक व खेल समारोह में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सीएम गहलोत ने धार्मिक ट्रस्टों व प्रबंध समितियों से दर्शन करने वालो के लिए मास्क व सैनिटाइजिंग की व्यवस्था करने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है।
बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर टीम होगी तैनात
रिपोर्ट जांचने के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर टीम तैनात होगी । सरकार ने तय किया है कि जो यात्री रिपोर्ट के बिना आएंगे उन्हें 15 दिन क्वारंटीन रहना होगा। क्वारंटीन रखने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों को सौंपी गई है। कर्मचारियों को जरूरत के अनुसार ही बुलाने को लेकर विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों पर लागू होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को कोरोना महामारी की समीक्षा को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक में तय किया गया कि अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, कुशलगढ़ व सागवाड़ा में रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा। रात्रि कर्फ्यू की बाध्यता उन फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगी, जिनमें निरंतर उत्पादन होता है।
8 शहरों में संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए सख्त उपाय
कोरोनो वायरस के मद्देनजर रविवार को राज्य सरकार ने रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक आठ जिलों अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में कर्फ्यू लगाना तय किया है। दिशा-निर्देश जारी करते हुए, राज्य सरकार ने यह भी कहा कि राजस्थान में शहर के नगर निगमों के तहत आने वाले 22 मार्च से रात 10 बजे के बाद सभी बाजार बंद हो जाएंगे। इसने प्राथमिक कक्षाओं के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूलों को अगले निर्देश तक बंद कर दिया, जबकि 25 मार्च से राज्य में प्रवेश करने वाले आगंतुकों को एक नकारात्मक आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट लेनी होगी जो 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं है। प्रतिबंधों को फिर से लागू करने का निर्णय राज्य में स्थिति का विश्लेषण करने के बाद लिया गया है जहां जनवरी के अंत से कोरोनोवायरस के मामले बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राजस्थान सहित पांच राज्यों में बढ़ते कोरोनोवायरस के मामलों पर चिंता व्यक्त की है, और उन्हें परीक्षण बढ़ाने और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए सख्त उपायों को लागू करने के लिए कहा है