- अब पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य
- नियम उल्लंघन पर 1035 रुपये जुर्माना और लाइसेंस निलंबन
- सिर्फ आईएसआई मार्क वाला हेलमेट ही मान्य होगा
इंदौर। आप घर से बाहर का आना-जाना दोपहिया वाहन करते हैं, तो यह खबर आपके लिए हैं। अब यह नियम बन गया है कि स्कूटर और बाइक पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना ही पड़ेगा। ऐसा ना करने पर ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से लंबा चालान कट सकता है।
देश के अधिकांश हिस्से में इस नियम का पालन नहीं किया जाता है। बाइक या स्कूटर चलाते समय राइडर तो हेलमेट पहनता है, लेकिन पीछे बैठा व्यक्ति सिर की चोट से बचने पर ध्यान नहीं देता है। ऐसे में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्णायक आदेश दिया है।
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के बाद विशाखापट्टनम में यह नियम लागू हो रहा है। अब बाइक पर पीछ बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना ही पड़ेगा। ऐसा ना करने पर भारी जुर्माना देना होगा। इस आदेश के बाद शहर में बढ़ रहे हादसों में कमी आएगी।
इन नियमों का करना होगा पालन
इस नियम का उल्लंघन करने पर 1035 रुपये का चालाना होगा। इसी के साथ आपका तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। पुलिस ने साफ कहा है कि हेलमेट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। सस्ता हेलमेट पहनकर सफर करने वालों का भी चालान कट सकता है। आईएसआई मार्क वाला हेलमेट ही मान्य माना जाएगा।
देश में मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में स्कूटर या बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यहां इस नियम का बहुत ही सख्ती से पालन किया जाता है, लेकिन अभी भी देश के कई शहरों इस नियम का पालन नहीं होता है। इन शहरों में ट्रेफिक पुलिस केवल बाइक चलाने वाला हेलमेट नहीं पहना होता है, तो चालान काटती है।