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Satna: पंचायत उप निर्वाचन संबंधित पंचायतों की सीमा के अंतर्गत लाउडस्पीकर के उपयोग पर नियंत्रण


सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन 2024 की घोषणा 7 अगस्त को किये जाने के फलस्वरूप जिले की ग्राम पंचायतों में जहां पंच के पद रिक्त है। उन पंचायतों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। जिसके फलस्वरूप कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत लाउडस्पीकर के उपयोग पर नियंत्रण पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा द्वारा सतना जिले की ग्राम पंचायत/रिक्त वार्ड अंतर्गत चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लाउड स्पीकर का उपयोग करने हेतु अनुमति देने के लिए संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है। लाउड स्पीकर का उपयोग करने की अनुमति विकासखण्ड/जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत रिक्त पंच वार्ड की ग्राम पंचायत में प्रदान करने के लिए अधिकारी अधिकृत होंगे। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त वार्ड की ग्राम पंचायत में रात्रि 10 बजे के पश्चात सार्वजनिक सभा एवं जूलुस आदि में कतिपय विशेष परिस्थितियों में शिथिलता, सक्षम, प्राधिकारी दे सकेंगे। परंतु जिसके लिए प्रचार-प्रसार की आवश्यकता जनसामान्य में लोक शांति एवं शांति व्यवस्था भंग करने की संभावना बीमार वृद्ध एवं छात्रों के परीक्षा के समय आदि समस्त विसंगतियों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। किसी भी दशा में निर्धारित समय के बाद लाउड स्पीकर के उपयोग की कोई भी अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

पंचायतों के उप निर्वाचन में होर्डिंग्स हटाने दल गठित

जिले की रिक्त पंच पदों वाली ग्राम पंचायतों में उप निर्वाचन के दृष्टिगत आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सतना ने चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों तथा चुनाव लडने अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय/अशासकीय भवनों की दीवारों पर किसी प्रकार के नारे लिखकर संपत्ति का विरूपण किया जाता है तो ऐसे पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स हटाने तथा नारे मिटाने के लिए दल गठित किया गया है। जिसके अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोहावल एवं थाना प्रभारी सिविल लाइन/सिंहपुर को जनपद पंचायत सोहावल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नागौद, थाना प्रभारी जसो, नागौद, सिंहपुर को जनपद पंचायत नागौद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी उचेहरा, थाना प्रभारी उचेहरा, नागौद को जनपद पंचायत उचेहरा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी रामपुर बघेलान, कोटर, कोलगवां को जनपद पंचायत रामपुर बघेलान तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी मझगवां, थाना प्रभारी सभापुर, बरौंधा, मझगवां को जनपद पंचायत मझगवां के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में रिक्त वार्डों की सीमा हेतु दल में शामिल किया गया है। गठित दल 21 अगस्त से निर्वाचन समाप्ति दिनांक 18 सितंबर 2024 तक निरंतर अपने-अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक संपत्तियों को विरूपित होने से रोकेंगे।

पंचायत उप निर्वाचन संबंधित पंचायतों की सीमा के षस्त्र लायसेंस निलंबित

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन 2024 की घोषणा 7 अगस्त को किये जाने के फलस्वरूप जिले के विकासखण्ड/जनपद पंचायत उचेहरा, रामपुर बघेलान, नागौद, सोहावल, मझगवां पंचायतों के उप निर्वाचन के दौरान विभिन्न दलों, संगठनों समूहों द्वारा आयोजित किये जाने वाले जुलूस धरना प्रदर्शन, रैली एवं शस्त्र लेकर चलने-फिरने में नियंत्रण करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये है।
जिला दण्डाधिकारी अनुराग वर्मा द्वारा जिले की ग्राम पंचायतों रिक्त वार्डों में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण एवं हिंसा रहित चुनाव संपन्न कराने के दृष्टिगत जिले के विकासखण्ड/जनपद पंचायत उचेहरा, रामपुर बघेलान, नागौद, सोहावल, मझगवां की ग्राम पंचायतों के वार्डों की सीमा में आने वाले समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए आदेश जारी किये गये हैं कि शस्त्र संबंधित थाने में तीन दिवस के अंदर आवश्यक रूप से जमा कराना सुनिश्चित करें। शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्वाचन कार्य सम्पूर्ण होने व निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तारीख के पश्चात स्वमेव शस्त्रधारियों के हित में बहाल मानी जायेगी। यह आदेश ऐसे शासकीय कार्य पर नियुक्त पुलिस कर्मियों अन्य शासकीय सेवकों एवं अर्द्धशासकीय सेवक जिन्हें शस्त्र के साथ शासकीय कर्तव्य निवर्हन हेतु नियुक्त किया गया है। व कानून व्यवस्था हेतु संबद्ध कर्मचारियों पर प्रभावशील नहीं होगा।

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